चेरिटेबल संस्थाओं की छूट जारी रखने संबंधी प्रावधानों पर चर्चा हेतु कार्यशाला आयोजित


चेरिटेबल संस्थाओं की आयकर छूट जारी रखने संबंधी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा हेतु टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन तथा इंदौर सीए शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयकर भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता थे वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स श्री राकेश मित्तल एवं श्री भगवान अग्रवाल।

टीपीए प्रेसिडेंट सीए जे पी सराफ ने बताया कि वर्ष 2021 से आयकर प्रावधानों में परिवर्तन हुआ है जिसके बाद चेरिटेबल संस्थाओं को जो आयकर में छूट सदा के लिए मिल जाती थी उसे हर पांच साल में रिन्यू करवाना जरूरी कर दिया गया है। 2021 में जिन संस्थाओं के पास पहले से छूट थी उन्हें अगले पांच साल के लिए बिना किसी पूछताछ के रिन्यू कर दिया था। उन सभी संस्थाओं को आगामी 30 सितंबर के पहले इस छूट को जारी रखने के लिए फॉर्म 10 AB में आवेदन देना जरूरी है। 

सीए राकेश मित्तल ने बताया कि इस बार यह रिनुअल पूरी जांच पड़ताल के बाद ही दिया जाएगा। सभी चेरिटेबल संस्थाएं पहली बार इस तरह की किसी जांच का सामना करेंगी तथा उन्हें अपनी समस्त गतिविधियों, संपत्तियों, आय व्यय तथा पदाधिकारियों की विस्तार से जानकारी देना होगी। श्री मित्तल ने इस फॉर्म को भरते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए इस बारे में बताया।

सीए भगवान अग्रवाल ने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म 10 AB को किस तरह भरा जाए उसकी जानकारी दी। 

सभी धार्मिक, शैक्षणिक एवं चैरिटेबल संस्थाए जो की आयकर की धारा 12A/80G/10(23C)(vi) के तहत रजिस्टर्ड है और जिन्हे नये लॉ में 5 साल के लिये AY - 2026 -27 तक रजिस्ट्रेशन मिल चुका है उन सभी ट्रस्टों को 30 सितम्बर से पहले पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10AB में आवेदन करना होगा। 


फॉर्म में आपको ट्रस्ट/समिति द्वारा चलाई जा रही सभी गतिविधिओ की जानकारी, सभी पदाधिकारिओं की जानकारी, सभी अचल सम्पत्तिओं की जानकारी, पिछले 3 सालो के ऑडिटेड एकाउंट्स एवं सभी बैंक एकाउंट्स देना होगा।

रजिस्ट्रेशन आटोमेटिक नहीं दिया जायेगा एवं कमिश्नर (छूट) द्वारा डिटेल्ड इन्क्वायरी जैसे कि एक्टिविटीज, डोनेशन की लिस्ट, उद्देश्य, रिलेटेड पार्टी को पेमेंट एवं अचल सम्पतियो की जांच के बाद ही दिया जायेगा।

जिन ट्रस्ट/संस्थाओं की ग्रॉस रिसिप्ट पिछले 2 वर्षो में 5 करोड़ से कम है उन्हें 10 साल के लिए एवं जिन ट्रस्टों/संस्थाओं की ग्रॉस रिसिप्ट पिछले 2 वर्षो में 5 करोड़ से ज्यादा है उन्हें 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सभी परिस्थितिओ में 80G का रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए ही मिलेगा।

जिन ट्रस्ट/संस्थाओं द्वारा समय पर आवेदन नहीं किया जावेगा एवं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उन सभी ट्रस्ट/संस्थाओं को कुल सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू पर टैक्स देना होगा।

कार्यशाला में बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तथा कर सलाहकार उपस्थित थे।

आरम्भ में अतिथि वक्ताओं का सम्मान इंदौर सीए शाखा के अध्यक्ष सीए रजत धानुका ने किया। कार्यक्रम का संचालन सीए मनोज पी गुप्ता ने किया।

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