आशीष यादव, धार
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रसन्न सिंह धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए धारा-34(2) मप्र आबकारी अधिनियम में आरोपी राजेंद्र उर्फ राजन पिता रतनसिंह निवासी ग्राम कुशलपुरा-सरदारपुर को 1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।आरोपी के पास से पुलिस ने 25 पेटी देशी प्लेन और 60 पेटी अंग्रेजी बीयर जब्त कर प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था।
मीडिया सेल प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया पुलिस थाना राजोद पर पदस्थ थाना प्रभारी कमलेश सिंगार 20 फरवरी 2013 को सुबह गश्त के दौरान बस स्टैंड राजोद वाहन चेक करने पर भौंसोला फाटा तरफ से एक जीप क्रमांक एमपी-45-बीबी-0180 को चालक द्वारा तेज गति से चलाने पर रोकने की कोशिश, लेकिन नहीं रूका। अंधेरे का फायदा उठाकर चालक भाग, लेकिन वाहन से पुलिस ने देशी शराब व बियर की पेटियां जब्त की। पंचान व फोर्स की मदद से शराब की पेटियां बाहर निकलवाई और गिनती की तो देशी प्लेन शराब की 25 पेटियां बरामद की गई थी। इन पर एसोसिएटेड एल्कोहल ब्रेवेरियर लिमिटेड बड़वाह-खरगोन एमपी की स्लिप होलोग्राम लगा था। जबकि बियर 60 पेटी भी जब्त की गई थी। इस मामले में आरोपी राजेंद्र के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर वाहन व शराब जब्त की गई। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। जप्त वाहन के संबंध में आरटीओ से जानकारी प्राप्त की गई। आरोजी राजेंद्र उर्फ राजन को 9 अप्रैल 2013 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय सरदारपुर में पेश किया, जहां पर संपूर्ण साक्ष्य के बाद दंड के प्रश्न पर विधिवत निराकरण के लिए धारा-325 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट धार में भेजा गया बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड के प्रश्न पर सुनकर अभियोजन के प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी को दंडित किया गया। इस प्रकरण में शासन की ओर से सरदारपुर न्यायालय में पैरवी एडीपीओ पिंजुलाल मेड़ा तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार के न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ एसएस गाडरिया ने की।
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