सिलवानी नगर पालिका अध्यक्ष पति व स्व. महिला समूह अध्यक्ष पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

 


 सईद नादां, रायसेन

 जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर सिलवानी नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती रेशू जैन के पति एवं भाजपा के कद्दावर नेता व विधायक प्रतिनिधि विभोर जैन एवं पूजा महिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष वंदना केवट के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण पुलिस ने कलेक्टर के निर्देश पर धोखाधड़ी का केस कायम किया है।

 एसडीओपी अनिल मौर्य ने बताया कि सिलवानी तहसील के विकलपुर गांव में स्वास्तिक वेयर हाउस पर अवैध रूप से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी करने वाले मामले में कलेक्टर रायसेन द्वारा 4 विभाग वेयरहाउस कॉरपोरेशन , नापतोल विभाग , जिला आपूर्ति विभाग एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम गठित करके 29 अप्रैल 2022 को वेयरहाउस पहुंचकर जांच कराई गई थी। जांच के दौरान वेयरहाउस पर 634 क्विंटन गेहूं अवैध रूप से रख पाया गया था।

  यह गेहूं करीब 13 लाख 94800 मूल्य का था जोकि यहां पर स्लॉट बुक होने से पहले ही खरीद कर रख लिया गया था। मई माह में स्लॉट बुक हुई जबकि खरीदी मार्च में ही कर ली गई थी।

जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 8 किसानों ने अपना गेहूं बेचने के लिए मई माह में स्लॉट बुकिंग की थी लेकिन उनका गेहूं मार्च के महीने में ही खरीद लेना पाया गया। इन 8 किसानों को ऑनलाइन पेमेंट करना भी पाया गया है।

 इस तरह इस वेयरहाउस पर बिना स्लॉट बुकिंग से पहले ही 634 कुंतल गेहूं अवैध रूप से खरीद कर रख लिया गया था । चारों विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से जांच किए जाने के बाद अपनी संयुक्त रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपने के बाद कलेक्टर द्वारा धोखाधड़ी करने वाले दोनों जालसाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे और उसकी जांच पड़ताल पूरी होने के बाद सिलवानी नगर परिषद अध्यक्ष के पति विभोर जैन एवं पूजा स्वसहायता समूह की अध्यक्ष वंदना केवट के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 418 , 420 में प्रकरण दर्ज किया गया है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी ।



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