नियमों का पता ना होना किसी के बचाव का कारण नहीं हो सकता-कलेक्टर डॉ जैन

आशीष यादव, धार

नियमों का पता ना होना किसी के बचाव का कारण नहीं हो सकता। हमने आप लोगों का एक वट्सऐप ग्रूप भी बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि आप लोग निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी से अप्डेट रह सकें। यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ पंकज जैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत अभ्यर्थियों को बैठक के दौरान कही। 

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के तहत जिला पंचायत सदस्य हेतु जो अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे है उन सबको प्रतीक आवंटन के उपरांत आदर्श आचरण संहिता एवं निर्वाचन मापदण्डों की विभिन्न प्रमुख बिन्दुओं से अवगत कराया है। इस दौरान कक्ष में मौजूद अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन के संबंध में अनेक जिज्ञासु प्रश्नों का समाधान भी मौके पर कलेक्टर द्वारा किया गया है। अभ्यर्थीगणों को आदर्श आचरण संहिता से लेकर मतदान केन्द्र व मतगणना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस दौरान बतलाया गया कि जिले में तीनो चरणों में मतदान नियत तिथि की प्रातः सात बजे से दोपहर तीन बजे तक मतदान होगा। इसके पश्चात संबंधित मतदान केन्द्र पर मतगणना का कार्य सम्पन्न होगा। त्रि-स्तरीय पंचायत का आम निर्वाचन मतपत्रों से होगा इसके लिए पंच, सरपंच व जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु पृथक-पृथक रंग के मतपत्र मतदाताओं को मतदान हेतु प्रदाय किए जाएंगे।

कलेक्टर डॉ जैन ने बताया कि अभ्यर्थीगणों को निर्वाचन से संबंधित सभी अनुमतियां स्थानीय एसडीएम, तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने सभा, जुलूसों के लिए पहले आएं पहले पाएं की तर्ज पर स्थलों का आवंटन संबंधित एसडीएम के द्वारा किया जाएगा।

जैन ने अभ्यर्थीगणों से कहा कि वे स्वंय आदर्श आचरण संहिता का पालन करें ओर अन्य को प्रेरणा दें। जिले में निर्वाचन कार्य निष्पक्ष और शांतिपूर्ण सम्पन्न हो इसके लिए तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। अभ्यर्थीगणों को आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया । 

वहीं ध्वनि विस्तार यंत्रो की भी अनुमति लेकर उसका उपयोग निर्धारित समयावधि एवं निर्धारित डेसीबल अनुसार ही करना होगा । चुनाव के दौरान कोई भी ऐसा कार्य न किया जाये, जिससे धार्मिक या जातिगत विद्वेष या तनाव पैदा हो। वहीं किसी भी धार्मिक या पूजा स्थल का उपयोग चुनावी कार्य में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । साथ ही चुनाव प्रचार की सामग्री पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम, पता होना जरूरी रहेगा । मतदान की समाप्ति के नियत समय के 48 घण्टे के कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा करना प्रतिबंधित रहेगी। मतदान के दिन मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर चुनाव प्रचार करना या मतयाचना करना प्रतिबंधित रहेगा । मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने एवं वापस ले जाने के लिये वाहनो का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व शराब की दुकाने बंद रहेगी। शासकीय एवं सार्वजनिक भवन, उनके अहाते या अन्य परिसम्पतियों का उपयोग चुनाव कार्य में प्रतिबंधित रहेगा । राजनैतिक दलो अथवा उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे कागज पर होनी चाहिये ।

बैठक में एएसपी देवेंद्र पाटीदार, एडीएम श्रृंगार श्रीवास्तव,नेहा शिवहरे मौजूद रहे। 



टिप्पणियाँ