मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग के लिए बनेंगे केम्पस एम्बेसडर

आशीष यादव, धार

पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने, मतदान की अपील तथा आयोग द्वारा किये गये नवाचारों की जानकारी देने के लिये "मतदाता जागरूकता अभियान प्रारंभ करें। मतदाताओं को प्रेरित व जागरूक करने के लिये स्थानीय महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों से कुछ विद्यार्थियों को, जो कि नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं, को केम्पस एम्बेसडर (Campus Ambassador) नियुक्त किया जाये।

केम्पस एम्बेसडर का चयन

केम्पस एम्बेसडर का चयन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनकी निष्पक्ष, स्वच्छ एवं गैर राजनैतिक छवि को चिन्हित कर किया जाये। केम्पस एम्बेसडर का चयन महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों के प्राचार्य, उप कुलपति द्वारा प्रदान की गई सूची के आधार पर किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अपने स्तर पर एन.सी.सी. / एन.एस.एस. के सहयोग से भी नियुक्ति कर सकते हैं। केम्पस एम्बेसडर का चयन केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए किया जायेगा। सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालयों में 2 केम्पस एम्बेसडर (एक छात्र एवं एक छात्रा) का चयन किया जायेगा। केम्पस एम्बेसडर की सम्बद्धता किसी भी राजनैतिक दल या उनकी संलग्नता किसी राजनैतिक गतिविधि में नहीं होनी चाहिए। केम्पस एम्बेसडर के परिवार का संबंध किसी भी राजनैतिक दल या राजनैतिक गतिविधि से नहीं होना चाहिए।

केम्पस एम्बेसडर दायित्वपूर्ण व्यवहार करें एवं किसी भी तरह की अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त न हों। इस संबंध में संस्था प्रमुख केम्पस एम्बेसडर से एक घोषणा-पत्र प्राप्त करेंगे केम्पस एम्बेसडर के विरुद्ध आचरण एवं व्यवहार संबंधी किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में संस्था प्रमुख तत्काल जांच कर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे। प्रत्येक केम्पस एम्बेसडर का पुलिस सत्यापन जिला प्रशासन द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

भूमिका एवं कर्तव्य

केम्पस एम्बेसडर मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया तिथियों तथा आयोग द्वारा किये गये विभिन्न नवाचारों आदि की जानकारी देंगे। स्कॉउट-गाईड, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) एवं अशासकीय संगठनों (NGO) के साथ समन्वय कर मतदाता जागरूकता में उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। मतदाता जागरूकता अभियान (SENSE) की गतिविधियों के संचालन के लिये सक्रिय सदस्यों का एक दल बनाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे।

केम्पस एम्बेसडर का जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय

जिला निर्वाचन अधिकारी केम्पस एम्बेसडर की नियुक्ति के पश्चात उन्हें उनकी भूमिका, दायित्वों, उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों, गतिविधियों, लक्ष्यों, संभावित उपलब्धियों तथा कार्य योजनाओं से अवगत कराएंगे तथा उन्हें संक्षिप्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी केम्पस एम्बेसडर को मतदाता जागरूकता अभियान कार्य के लिये यथायोग्य सामग्री, मार्गदर्शन एवं सहयोग देंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी समय-समय पर सम्पन्न की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का आंकलन करेंगे एवं प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। SENSE की गतिविधियों के लिए नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी समय-समय पर प्रतिवेदन (फोटोग्राफ्स सहित) आयोग को भेजेंगे। जिला स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले केम्पस एम्बेसडर को चिन्हित कर उनके नाम की अनुशंसा की जाये तथा राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित समारोह में प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाये।

आज से लिये जाएंगे नाम निर्देशन-पत्र

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन-2022 के लिये 30 मई से नाम निर्देशन-पत्र लिये जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्र 6 जून 2022 तक जमा किये जाएंगे। सभी चरणों के लिये एक साथ नाम निर्देशन पत्र भरे जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्र जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच पद के लिये जमा किये जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्र ऑफलाइन ही जमा किये जाएंगे।

नाम निर्देशन-पत्र जिला एवं विकासखण्ड मुख्यालय और क्लस्टर में लिये जाएंगे सचिव राज्य निर्वाचन आयोग राकेश सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों से 52 जिला मुख्यालय, 313 विकासखण्ड मुख्यालय और 2780 क्लस्टर (ग्राम पंचायतों के समूह) में नाम निर्देशन-पत्र रिटर्निंग/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिये जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य के लिये जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिये विकासखण्ड मुख्यालय और सरपंच एवं पंच के लिये विकाखण्ड मुख्यालय एवं क्लस्टर स्तर पर नाम निर्देशन-पत्र लिये जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य के 875, जनपद पंचायत सदस्य के 6 हजार 771, सरपंच के 22 हजार 921 और पंच के 3 लाख 63 हजार 726 पदों के लिये नाम निर्देशन-पत्र लिये जाएंगे।

निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन प्राप्त करना, स्थानों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन एवं मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन 30 मई 2022 को होगा। नाम निर्देशन-पत्र 6 जून तक (अपरान्ह 3 बजे तक) लिये जाएंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 7 जून को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापिस लेने की अंतिम तारीख 10 जून 2022 है। निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 10 जून को ही होगा। प्रथम चरण का मतदान 25 जून, दूसरे चरण का एक जुलाई और तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा। मतदान का समय सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक रहेगा। मतगणना, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान केन्द्र पर ही की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद के लिये मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई और जिला पंचायत सदस्य के लिये 15 जुलाई को की जाएगी।


कार्यक्रम का मुनादी से करें प्रचार-प्रसार: राज्य निर्वाचन आयुक्त

जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के कार्यक्रमों का गाँवों में डोंडी (मुनादी) के माध्यम से प्रचार-प्रसार करें।सिंह ने कहा है कि मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को मतदान की प्रक्रिया, मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाएँ, सुविधा केंद्रों की स्थापना, नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथियों एवं मतदान की तिथियों की जानकारी ग्राम पंचायतों में डोंडी (मुनादी) से भी दी जाए। उन्होंने कहा है कि इस दौरान मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को यह भी बताया जाए कि इस बार पंचायत निर्वाचन मतपत्रों में मोहर लगा कर मतपेटी के माध्यम से किया जाएगा।


मतपत्रों के रंग निर्धारित

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।

गौरतलब है कि पंचायत निर्वाचन-2022 मतपत्र और मतपेटी के द्वारा करवाया जाएगा। पंचायत निर्वाचन 3 चरणों में संपन्न होगा। 



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