जमीन धोखाधड़ी में आरोपी तिवारी कर सकते हैं सरेंडर, कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका करवाई नॉटप्रेस

 आशीष यादव, धार

दो थानों में दर्ज है जमीन मामलों में धोखाधड़ी की एफआईआर, पीथमपुर के ट्रेड सेेंटर मामले में भी शिकायत पर चल रही है जांच

250 करोड़ की जमीन अफरा-तफरी मामले में 4 मुख्य आरोपितों में शामिल सुधीर शांतिलाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 8 तक आगे बढ़ी

जमीनों की धोखाधड़ी मामले में पलिुस गिरफ्त से दूर अनुज उर्फ भोला तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट से नॉट प्रेस कर ली गई है। 4 मई को उच्च न्यायालय में मामले को लेकर सनवाई होना थी। इस दौरान उनके अधिवक्ताओ ने आवेदन को वापस ले लिया है। इस तरह के कदम को जमानत ना मिलने की स्थिति समझा जा रहा है। इधर आवेदन नॉट प्रेस होने के बाद अब तिवारी के पास पलिु स के समक्ष सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तिवारी के जमानत आवेदन पर 4 लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। इस मामले में दो मर्तबा अलग-अलग कारणों से तारीख आगे बढ़ चुकी थी। दो थानों में दर्ज है प्रकरण भोला तिवारी और इदौर निवासी गौतम पिता गजेन्द्र जैन के खिलाफ करोड़ों रुपए के 19 बंधक प्लाट की अफरा-तफरी के मामले में धार नगरपालिका की और से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इधर इदौर निवासी एक महिला ने जमीन खरीदी के सौदे में लाखों की राशि ना देने और गुमराह करके रजिस्ट्री करवाने के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। तिरला और धार नौगांव थाने में धोखाधड़ी सहित कई धाराओ में पिछले एक माह से प्रकरण दर्ज है। प्रकरण दर्ज होने के बाद से भोला तिवारी भूमिगत हो गए हैं और उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत लेने के लिए प्रयासरत थे।सुधीर की जमानत सुनवाई आगे बढ़ी।

उच्च न्यायालय में 250 करोड़ की जमीन अफरा-तफरी मामले में 4 मखु्य आरोपितों में शामिल फरार सुधीर शांतिलाल भी उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत हासिल करने के लिए प्रयासरत है। सुधीर की पत्नि की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुक है। 4 मई को अग्रिम जमानत आवेदन पर सनवाई होना थी।इस मामले में अब 8 मई को सुनवाई होगी। 



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