बिना पंजीयन के खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले 9 कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरणों में निर्णय पारित कर 4 लाख 76 हजार रूपए अर्थ दण्ड अधिरोपित किया

आशीष यादव, धार

जिले में लगातार खाद्य विभाग द्वारा करवाई की जा रही है वही करवाई मिलावट करने वालो पर नजरें रखी जा रही ख़ाद्य विभाग ने कलेक्टर डॉं. पंकज जैन के निर्देशन में चलाये जा रहे मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत कार्यवाहियां की गई। जिसमें एडीएम न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अवमानक, मिथ्याछाप प्रतिबन्धित खाद्य पदार्थ विक्रय करने एवं बिना पंजीयन के खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरणों में निर्णय पारित कर अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा बस स्टेण्ड सुसारी स्थित मेसर्स वाणी किराना स्टोर के प्रोपायर राजेन्द्र प्रसाद हिरालाल वाणी के विरुद्ध प्रतिबंधित खुला रिफाइण्ड सोयाबीन तेल विक्रय करने का प्रकरण एडीएम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया,। दोष सिद्ध होने पर न्यायालय के द्वारा 18 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

इसी प्रकार डही स्थित वाणी किराना के प्रोपायटर चेतन पिता दिनेश वाणी के विरुद्ध अवमानक एवं प्रतिबंधित खुला रिफाइण्ड सोयाबीन तेल विक्रय करने का प्रकरण दोष सिद्ध होने पर 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। बाग स्थित माँ बाघेश्वरी दुध डेयरी के प्रोपायटर सुदेश पिता पन्नालाल धनगर के विरुद्ध अवमानक भैंस का दूध एवं बिना पंजीयन के खाद्य कारोबार करने का प्रकरण दोष सिद्ध होने पर 15 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। नालछा स्थित बंसल इंटरप्राईजेस के प्रोपायटर कैलाश बंसल के विरूद्ध मिथ्याछाप शक्कर बुरा पैक का खाद्य कारोबार करने का प्रकरण दोष सिद्ध होने पर 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। धार स्थित पठान होटल के प्रोपायटर असगर खान के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य कारोबार करने ओर कय बिल प्राप्त नहीं करने का प्रकरण दोष सिद्ध होने पर 35 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसीप्रकार नागदा स्थित सैफी किराना के प्रोपायटर हुसैनी सैफी के विरुद्ध टूटी हुई काली मिर्च विक्रय करने का प्रकरण दोष सिद्ध होने पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। बदनावर स्थित सैफी किराना के प्रोपायटर आबिद हुसैन शब्बीर हुसैन के विरुद्ध लुज आईल और मिथ्याछाप धनिया पावडर विक्रय करने का प्रकरण दोष सिद्ध होने पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। इसीप्रकार कानवन स्थित कान्हा डेयरी के प्रोपायटर अशीम शर्मा के विरूद्ध अवमानक दूध विक्रय विक्रय करने का प्रकरण दोष सिद्ध होने पर 2 लाख 18 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। पीथमपुर स्थित श्री साई सर्विसेस एण्ड केटरिंग के प्रोपायटर संतोष आसेकर के विरूद्ध मिथ्याछाप नमकीन विक्रय करने का प्रकरण दोष सिद्ध होने पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि न भरने तक इन खाद्य कारोबारकर्ताओं के खाद्य पंजीयन/लायसेंस निरस्त रहेगे और मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सचिन लौगरिया द्वारा बताया गया कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। 



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