औषधि प्रशासन द्वारा औषधि निर्माण इकाईयों का निरीक्षण

ला प्रशासन के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक इंदौर के दल जिसमें श्री राजेश जीनवाल, श्री धर्मेश बिगोनिया, श्री योगेश गुप्ता, श्रीमती अनुमेहा विवेक कौशल, श्री अलकेश यादव एवं श्री शोभित कुमार तिवारी द्वारा इंदौर जिले में स्थित विभिन्न औषधि निर्माण संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया।


 निरीक्षण  के दौरान नीचे उल्लेखित औषधि निर्माण संस्थानों में औषधि एवं प्रसाधन समाग्री नियमावली-1945 के नियमों के अंतर्गत निहित शेड्यूल का उल्लंधन एवं अन्य कमियां पाई गई। इन फर्मों के विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर नियमानुसार भोपाल मुख्यालय को इन फर्मों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है। मेसर्स मेक्स केमिकल 10, नेमावर रोड, पालदा नाका, मेसर्स हाईटेक फार्मा 49 खण्डेलवाल कम्पाउण्ड, नेमावर रोड, पालदा, मेसर्स एडकॉन लेब्स 50बी, नेमावर रोड, पालदा, मेसर्स हर्ष हेल्थ केयर, इण्डस्ट्रीयल एरिया, राउ, मेसर्स ऑप्टिमा हेल्थकेयर डी-2,166, सांवेर इण्डस्ट्रीयल एरिया, इंदौर के द्वारा नकली, एवं अवमानक दवाओं का निर्माण किये जाने के कारण जप्ती कार्यवाही की गई थी। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर 06 फरवरी, 2020 को फर्म के मालिक  के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम-1940 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश इंदौर के न्यायालय में अभियोग पत्र दायर किया गया।


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