इंदौर । कलेक्टर जिला-इंदौर टी इलैया राजा के आदेशानुसार एवं सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे के द्वारा दिये निर्देशानुसार नियंत्रण कक्ष प्रभारी राजीव मुद्गल एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी अनिल माथुर उडन दस्ता प्रभारी के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त बम्बई बाजार की उप निरीक्षक श्रीमती प्रियंका शर्मा के व्दारा रात्री गस्त दौरान सूचना प्राप्त होने पर अपने सहयोगी उप निरीक्षक एम एम शर्मा एवं राजेश तिवारी को साथ लेकर सूचित स्थान आई टी पार्क रिंग रोड पर शहर की ओर आती हुई अल्ट्रो कार नम्बर एम पी 09 एच ई 4156 को रोका जाकर चैक करने पर कार की डिग्गी में 10 पेटी वोल्ट बीयर की पेटी रखी पाई। कार में सवार दीपक पिता सुरेश राठौर निवासी अखेपुरा जिला देवास और अर्जुन पिता मांगीलाल जाति वानमनिया निवासी अखेपुरा जिला देवास के पास उक्त शराब को परिवहन के लिए कोई पास परमिट न होने पर मौके पर शराब एवं कार की जब्ती की कार्यवाही कर दोनो युवकों को अवैध रूप से मदिरा परिवहन करते पाए जाने पर दोनों को आरोपी बनाया गया । कार की विधिवत तलाशी लेने पर गत्ते की 10 पेटियों में कुल 240 नग कैन वोल्ट बीयर रखी पायी। कुल जप्त बीयर 120:00 बल्क लीटर होनी पायी। आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) व 34 (2) के तहत प्रकरण पंजीबध्द किया गया । प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से विवेचना में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि यह शराब कहाँ से ला गई और कहां बेची जा रही थी । जप्त शराब का मूल्य 335000/- है । उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक के अतिरिक्त जगदीश पटेल मुख्य आरक्षक सतेज कोपरगांवकर एवं मनोज खरे आरक्षक एवं वाहन चालक का सराहनीय योगदान रहा। अवैध मदिरा विक्रय विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी है।
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