पीएम फसल बीमा योजना के प्रचार-प्रसार को लेकर गांवों में रथ रवाना, पटवारी हल्के में अधिसूचित फसलों का ही बीमा प्रीमियम कटवाएं

 आशीष यादव, धार 

अब तक 1 लाख 38 हजार लोगों ने कराया फसल बीमा, पहली मर्तबा बैंकर्स को मिला भू-अभिलेख पोर्टल का डाटा, डबल बीमा नहीं करवा पाएंगे किसान

31 जुलाई तक पीएम फसल बीमा योजना में इस वर्ष की खरीफ फसलों का बीमा किया जाएगा। फसल बीमा के व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर जिले में रथ के माध्यम से किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इधर कृशकों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखने की हिदायत दी जा रही है कि उनके पटवारी हल्का में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक में कटवाई जाए। यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो संबंधित बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार करवाए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मूंग व उड़द जिला स्तर पर, कपास एवं ज्वार तहसील स्तर पर तथा सोयाबीन, मक्का एवं बाजरा पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित है।  

इस तरह रहेगा प्रीमियम का चार्ज

प्रधानमंत्री बीमा योजना में प्रीमियम चार्ज सोयाबीन हेतु 720 रुपए प्रति हेक्टेयर, मक्का हेतु 600 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाजरा हेतु 400 रुपए प्रति हेक्टेयर, ज्वार हेतु 440 रुपए प्रति हेक्टेयर, मूंग/उड़द हेतु 420 रुपए प्रति हेक्टेयर, कपास हेतु 2950 रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। किसान भाई बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित होकर फसलों में आने वाले जोखिम की भरपाई कर सकते है। बीमा योजनान्तर्गत अधिक से अधिक संख्या ऋणी एवं अऋणी कृषकों से फसल बीमा करवाने हेतु जानकारी दी जा रही है।

बीमा जोखिम को कम करता है

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ज्ञानसिंह मोहनिया ने बताया कि जिले के किसान फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान व जोखिमों की भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसमें ऋणी तथा अऋणी दोनों ही प्रकार के किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते है। अधिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबंधित बैंक व लोकसेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करा सकते है।

अऋणी कृषकों के लिए यह प्रक्रिया

अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड व मोबाईल नंबर (आधार कार्ड अनिवार्य है, अन्य पहचान पत्र, शासन द्वारा मान्य दस्तावेज, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आईडी, ड्रायविंग लाईसेंस), भू- अधिकार पुस्तिका, बोवनी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। जिन किसान भाईयों को फसलों का बीमा नहीं कराना है, ऐसे किसान भाई बीमांकन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व अर्थात 24 जूलाई तक बैंक को निर्धारित प्रपत्र में सूचित कर दें कि वे इस वर्ष योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते है।

कलेक्टर-विधायक ने किया रथ रवाना

बुधवार को फसल बीमा के लिए प्रचार-प्रसार जागरूकता रथ को विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, कलेक्टर डॉ पंकज जैन एवं ज्ञानसिंह मोहनिया उप संचालक कृषि जिला धार, पीएस धनवाल महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक धार एवं कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



रथ का हरि झंडी दिखाई

विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, कलेक्टर डॉ. पंकज जैन एवं ज्ञानसिंह मोहनीया उप संचालक कृषि जिला धार, पी.एस. धनवाल महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक धार एवं कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर प्रचार-प्रसार वाहन को रवाना किया गया। 



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