जिले में 02 उर्वरक फर्म के विरूद्ध निर्धारित मूल्य से अधिक किमत पर उर्वरक विक्रय करने परएफ.आई.आर. दर्ज

आशीष यादव, धार 

जिले में विकासखण्ड कुक्षी में उर्वरक विक्रेता फर्म मेसर्स एग्रो ऑल एजेंसी प्रोपाईटर दिनेश देवजी कुक्षी द्वारा कृषक नहारसिंह पिता जवरसिंह निवासी रामपुरा की शिकायत पर 3 बैंग यूरिया ( 45 किलो ग्राम प्रति बैंग ) 450 रू . प्रति बैंग के हिसाब से 1350 में विक्रय किये गये जबकि शासन द्वारा निर्धारित यूरिया की किमत 266.50 प्रति बैंग है । इस प्रकार फर्म द्वारा किसान से यूरिया के 3 बैंग पर 549 रू . अधिक लिए गये । कृषि विभाग की उर्वरक गुण नियंत्रण टीम द्वारा निरिक्षण में पाया गया की किसान को शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर विक्रय किया गया तथा फर्म पर डिस्प्लेबोर्ड पर विक्रय निर्धारित दरे , कृषक नहारसिंह को विक्रय बिल नहीं दिया गया बिल बूक आदि रिकॉर्डो का संधारण नहीं होने से फर्म पर उपस्थित रहकर टीम द्वारा किसानों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया एवं फर्म के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3 , 4 , 5 , 8 एवं 35 व 420 भा.द.वि. की धाराओं का उल्लघन के कारण एग्रो ऑल एजेंसी प्रोपाईटर दिनेश देवजी के विरूद्ध कालाबाजारी एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लघंन करने के कारण एफ.आई.आर. दर्ज की गई । इसी प्रकार कृषक राजु निगवाल निवासी बडग्यार की प्राप्त शिकायत पर उर्वरक विक्रेता फर्म मेसर्स निकुंज ट्रेडिंग कम्पनी कुक्षी प्रोपाईटर सूरेशचन्द्र माहेश्वरी निवासी सुसारी तहसील कुक्षी द्वारा कृषक से यूरिया के 1 बैंग बोरी के 435 लिए गये जो राज्य शासन की निर्धारित दर से . 166.50 अधिक लिए गये , इस कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3,45,8 एवं 35 धाराओं का उल्लघन किया गया , फर्म के विरूद्ध कालाबाजारी एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लघंन करने के कारण एफ.आई.आर. दर्ज की गई । उप संचालक , कृषि एवं पंजीयन अधिकारी द्वारा फर्म मेसर्स एग्रो ऑल एजेंसी एवं मेसर्स निकुंज ट्रेडिंग कम्पनी कुक्षी के उर्वरक पंजीयन प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये गये । जिले के किसान भाईयों से अपील की जाती है कि शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरको की खरीदी करे यदि कोई दूकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक विक्रय करते है एवं बिल नहीं देने पर संबंधित विकासखण्ड़ के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को शिकायत करे एवं कृषि आदान खरीदी के समय किसान भाई बिल अवश्य प्राप्त करे ।



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