आशीष यादव, धार
न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती दुर्गा सोलंकी प्रथम श्रेणी जिला धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी राहुल उर्फ मेठू पिता रतन सिंह उम्र 21 वर्ष निवासी मोती नगर सागौर थाना सागौर जिला धार को धारा 25 (1) (ए) , 27 (1) आयुध अधिनियम में आरोपी को 2 (दो) वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जावेगा ।
मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया है कि उपनिरीक्षक राजेन्द्रसिंग भदौरिया को हमराह बल द्वारा कोरोना कर्फ्यु इंतजाम हेतु रवाना हुआ था । तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाने के अपराध में फरार आरोपी राहुल उर्फ मेठु पिता रतनसिंह निवासी मोतीनगर सागौर का चंदु नेता की बंद खदान एसआईपी रोड ग्राम खण्डवा पर राहगीरों के साथ कोई घटना करने की नियत से कट्टा एवं कारतुस लिये बैठा है । सूचना पर राहगीर पंचान प्रकाश एवं पंकज को सूचना से अवगत कराया व मुखबीर का पंचनामा तैयार किया एवं पंचानो के योजनाबद्ध तरीके से करीब 200-300 मीटर पैदल चलकर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो राहुल एक पत्थर पर बैठा था जिसको पकड़ने हेतु प्रयास किया तो वह पुलिस को देखकर भागा और खदान से रोड की तरफ कुदा जिसे हमराह बल की मदद से समक्ष पंचानों के सावधानीपुर्वक पकड़ा और उसकी तलाश ली तो कमर मे बायी ओर एक 12 बोर का देशी कट्टा जिसमें एक कारतुस भरा हुआ था जिसे निकाला तो वह भी जिंदा कारतुस था एवं कट्टा चालु हालत में था । नाम पता पुछने पर राहुल उर्फ मेठु पिता रतन आयु 21 वर्ष निवासी मोतीनगर खयड़ा सागौर जिला धार का होना बताया । आरोपी से उक्त 12 बोर का कट्टा एवं कारतुस रखने के बारे में लायसेंस के अनुमति पत्र पुछने पर नहीं होना बताया । थाना आरक्षी केन्द्र सागौर के अपराध क्रमांक 162/2021 में आरोपी के विरूद्ध धारा 25 (1) (ए) , 27 (1) आयुध अधिनियम का अपराध कायम कर प्रकरण में सम्पूर्ण विधिवत कार्यवाही बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला धार के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था । विचारण के दौरान न्यायालय मे अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रमाणित होने से आरोपी को दण्डित किया गया ।
इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मीना रावत द्वारा पैरवी कि गई ।
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