सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य

*कोविड-19 विनिमय 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।*


  भोपाल पिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीसिस कोविड-19 विनिमय 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा आगामी आदेश तक प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
  शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होममेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होममेड मास्क या फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क या फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर, मुंह ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए न किया जाए।
  बगैर मास्क या फेस कवर के घर से बाहर, सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट तथा मध्यप्रदेश एपिडेमिक डिसीसिस कोविड-19 विनिमय 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।



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