उज्जैन 04 फरवरी। अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों को उद्योग, सेवा व्यवसाय स्थापित करने के लिये जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण राशि 10 लाख रुपये से दो करोड़ रूपये तक दी जा रही है। इसमें 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रुपये मार्जिन मनी प्रदान की जाती है।
जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उक्त योजना में लाभ लेने हेतु 18 से 40 वर्ष आयुवर्ग के 10वी कक्षा उत्तीर्ण युवक-युवती आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, जिले का निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं परियोजना प्रतिवेदन संलग्न करना आवश्यक है। इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति उज्जैन के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये तक का ऋण मिलेगा
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