गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों हेतु विशेष जनसुनवाई 6 एवं 7 फरवरी को

इंदौर। इन्दौर जिले में ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत सहकारी गृह निर्माण संस्थाओं के विरूद्ध प्राप्त विभिन्न शिकायतों के निराकरण की कार्यवाही जारी है। प्रथम चरण में 26 जनवरी, 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ  द्वारा 7 गृह निर्माण समितियों के 767 पात्रताधारियों को प्लाट आवंटन/कब्जा भी सौंपा गया है। वर्तमान में सहकारी गृह निर्माण सहकारी समितियों के संबंध में बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए त्वरित निराकरण एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया की सुचिता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में 6 एवं 7 फरवरी को भी कलेक्टर कार्यालय में विशेष जनसुनवाई आयोजित की गई है। 


कलेक्टर कार्यालय में 6 फरवरी को प्रातः 11 से 11.30 बजे तक,  ग्रीनपार्क गृह निर्माण सहकारी समिति प्रात: 11.30 से 12 बजे तक  क्लासिक गृह निर्माण सहकारी समिति, दोपहर 12 से 12. 30 बजे तक  संतोषी माता गह निर्माण सहकारी समिति तथा दोपहर 12.30 से  दोपहर एक बजे तक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी लि. इन्दौर के संबंध में सुनवाई की जायेगी। इसी तरह 7 फरवरी को सुबह 11 से 11.30 बजे तक जनकल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति एवं सुबह 11.30 से दोपहर 12 बजे तक  शांतिनगर गृह निर्माण सहकारी समिति के बारे में सुनवाई होगी। 
कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने इस संबंध में अधिकारियों को विभिन्न दायित्व सौंपे है। उन्होंने निर्देश दिये है कि प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुने। इस आयोजित होने वाली जन सुनवाई में  गृह निर्माण सहकारी समिति से संबंधित समस्त अभिलेख के साथ समिति के संचालक मंडल/प्रबंधक/प्रशासक संयुक्त/जिला पंजीयक सहकारी समितियां, संबंधित अपर कलेक्टर एवं सहकारी समितियों से संबंधित जांचकर्ता अधिकारी (एस.डी.एम./तहसीलदार) उपस्थित रहेंगे। उक्त जनसुनवाई में संबंधित समिति के विरूद्ध प्राप्त शिकायत भी प्रस्तुत की जाये।  समिति के सदस्यों को भी अनिवार्य रूप से जनसुनवाई की सूचना प्रदाय की जाये। उक्त
जनुसनवाई में यदि समिति के सदस्य/अन्य व्यक्ति जांच प्रक्रिया में सहायता हेतु अतिरिक्त प्रमाण/ दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक है तो वह भी जनुसनवाई में उपस्थित हो सकते है।
उक्त जनसुनवाई मात्र गृह निर्माण समितियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। पात्रता अथवा वरीयता सूची का निर्धारण सहकारिता अधिनियम/ शासन के निर्देशानुसार ही किया जायेगा। सहकारी गृह निर्माण समितियों के संबंध में विशेष जनसुनवाई के संबंध में सम्पूर्ण व्यवस्था संयुक्त पंजीयक/जिला पंजीयक सहकारिता समिति सुनिश्चित करेंगे।


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