दलित महिला के साथ जबरन धर्मांतरण और रेप के मामले में बड़गौदा थाने में कल शाम को मुकदमा दर्ज हुआ है.
बड़गौदा थाने में पदस्थ एएसआई ओम प्रकाश स्वामी ने मीडिया को बताया कि पीड़िता महिला की उम्र 24 वर्ष है और 2016 में मुख्य आरोपी इरशाद जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है, उसे खंडवा के पास के उसके गांव में मिला था। दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों ने उसी वर्ष विवाह कर लिया था।
चूंकि महिला दलित समाज से थी, उसने उसी समय आरोपी इरशाद से यह तय कर लिया था कि वह अपना धर्म परिवर्तित नहीं करेगी जिस पर इरशाद ने भी रजामंदी जताई थी। विगत कुछ समय से इरशाद और उसका भाई मुकीम महिला पर दबाव डाल रहे थे कि वह अपना धर्म परिवर्तन कर ले पर महिला इस बात के लिए तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर आरोपी मुकीम ने भी उसके साथ बलात्कार करना शुरू कर दिया और अब दोनों आरोपी भाई उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ बारी-बारी से ज्यादती कर रहे हैं। कल शाम को जब यह सब महिला के बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह बड़गोंदा ठाणे थाने की डोंगरगाव चौकी पहुंच गई और दोनों आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
श्री स्वामी ने इस मामले में आगे बताया कि आरोपी इरशाद और मुकीम, निवासी नया महू के विरुद्ध भादवि की धारा 376, 376(2)(n), 506 & 34 के साथ-साथ SC/ST Act तथा मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं और दोनों की तलाश पुलिस द्वारा सरगर्मी से की जा रही है।
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