आशीष यादव, धार
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बुधवार को प्रचार-प्रसार/ जागरूकता रथ का विधायक श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, कलेक्टर डॉ. पंकज जैन एवं ज्ञानसिंह मोहनीया उप संचालक कृषि जिला धार, पी.एस. धनवाल महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक धार एवं कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा फसल बीमा कम्पनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर प्रचार-प्रसार वाहन को रवाना किया गया।
प्रचार-प्रसार वाहन 20 जुलाई से 31 जुलाई तक जिले के समस्त 13 विकास खण्डों में प्रतिदिन लगभग 15 से 20 ग्रामों में भ्रमण कर योजना के प्रति किसानों को जागरूक किया जावेगा। रथ के साथ फसल बीमा कम्पनी के विकास खण्ड स्तरीय प्रतिनिधि एवं संबंधित क्षेत्र के क्षैत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहेगें, जो कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिक से अधिक संख्या ऋणी एवं अऋणी कृषकों से फसल बीमा करवाने हेतु जानकारी देगें।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि जिले के किसान फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान व जोखिमों की भरपाई हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसमें ऋणी तथा अऋणी दोनों ही प्रकार के किसान भाई अपनी अधिसूचित फसलों का अधिसूचित क्षेत्र हेतु बीमा करा सकते है। इस वर्ष बोई गई खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई तक संबंधित बैंकों के माध्यम से करा सकते है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मूंग व उड़द जिला स्तर पर कपास एवं ज्वार तहसील स्तर पर तथा सोयाबीन, मक्का एवं बाजरा पटवारी हल्का स्तर पर अधिसूचित है। कृषक इस बात का विशेष ध्यान रखे की उनके पटवारी हल्का में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जाये, यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो संबंधित बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार कराये। फसल ऋणमान का सोयाबीन हेतु 720 रूपये प्रति हेक्टेयर, मक्का हेतु 600 रूपये प्रति हेक्टेयर, बाजरा हेतु 400 रूपये प्रति हेक्टेयर, ज्वार हेतु 440 रूपये प्रति हेक्टेयर, मूंग/उड़द हेतु 420 रूपये प्रति हेक्टेयर, कपास हेतु 2950 रूपये प्रति हेक्टेयर,की बीमा प्रीमियम राशि निर्धारित है। किसान भाई बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित होकर फसलों में आने वाले जोखिम की भरपाई कर सकते है।
कृषक इस बात का विशेष ध्यान रखे कि उनके पटवारी हल्का में अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि बैंक द्वारा काटी जाएं। यदि बैंक द्वारा गैर अधिसूचित फसलों हेतु बीमा प्रीमियम राशि काटी गई है तो बैंक से संपर्क कर त्रुटि सुधार कराएं। अधिसूचित क्षेत्र के अऋणी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा अपने संबंधित बैंक व लोकसेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करा सकते है। अऋणी कृषकों हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा फसल बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड व मोबाईल नंबर (आधार कार्ड अनिवार्य है, अन्य पहचान पत्र, शासन द्वारा मान्य दस्तावेज, वोटर आई.डी. कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, समग्र आई.डी., ड्रायविंग लाईसेंस), भू- अधिकार पुस्तिका, बोनी प्रमाण पत्र अनिवार्य रहेगा। जिन किसान भाईयों को फसलों का बीमा नहीं कराना है, ऐसे किसान भाई बीमांकन की अंतिम तिथि से 7 दिवस पूर्व अर्थात 24 जूलाई तक बैंक को निर्धारित प्रपत्र में सूचित कर दें कि वे इस वर्ष योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहते है ।
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