शादी से इनकार करने पर हुआ विवाद प्रेमिका की कर दी हत्या आरोपी तेजु को आजीवन कारावास ओर 5 हजार रुपए अर्थदण्ड

आशीष यादव, धार 

रानू का प्रेमी तेजु ने आपसी विवाद में मृतिका रानू के द्वारा शादि से इनकार करने पर विवाद के कारण से रानू के कमरे मे हि उसकी हत्‍या करने के आरोप में आरोपी तेजु को आजीवन कारावास एवं 5000 अर्थदण्‍ड से दण्डित कि घटना दिनांक 15 तीन 2022 को मौखिक सूचना मृतिका के मकान मालिक चंदन द्वारा इस आशय की दर्ज करवाई कि उसका मकान ग्रीन गार्डन कॉलोनी मनावर मे होकर प्रथम मंजिल तथा द्वितीय मंजिल में किरायेदार रहते है जिसमें द्वितीय मंजिल पर रानू वर्मा उपजेल पहरी मनावर रहती होकर उसके कमरे से सुबह 05:40 बजे उन्‍होंने लडाई झगडे की आवाज सुनी, बाद में वह उठकर उपर तीसरी मंजिल पर गया, तो वहा पर रहने वाली किरायेदार रानू वर्मा, जो कि जैल प्रहरी है, के कमरे का दरवाजा खटखटाया, जो अंदर से लॉक था, किसी ने दरवाजा नही खोला और कोई आवाज भी नही आई, तभी रानू के कमरे पर आया हुआ, उसका दोस्‍त तेजु खिडकी से कुदकर भागा। वह कुछ समझ नही पाया, शंका होने पर उसने कमरे के वेंटीलेशन से झाककर देखा, तो कमरे के अंदर फर्श पर रानू खुन से लथपथ हालत में मृत पडी थी और कोई हरकत नही कर रही थी। उसके बाद उसने दरवाजा तोडकर देखा, तो रानू के शरीर पर हाथ व पेट में घाव थे और गले में रस्‍सी बंधी थी तथा कमरे की फर्श पर खून पडा था। रानू का प्रेमी तेजु ने झगडे के बाद रानू की हत्‍या कर दी होगीक्‍योकि उसे मेने मृतिका रानू के कमरे से भागते देखा था। ऐसी घटना की रिपोर्ट थाना मनावर में की गई जिस पर अपराध क्रमांक 209/2020, धारा 302 भादस के तहत अपराध दर्ज किया गया। थाना मनावर के ततकालीन थाना प्रभारी द्वारा घटना के संबंध में अनुसंधान कर अभियोग पत्र न्‍यायालय मनावर में प्रस्‍तुत किया गया । शासन कि ओर से सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश डामर एवं अपर लोक अभियोजक बसंत उदासी द्वारा अभियोजन का संचालन किया होकर विचारण के दौरान 17 साक्षीगणों के कथन न्‍यायालय में हुए तथा न्‍यायालय में घटना से संबंधित आरोपी द्वारा घटना में उपयोग किये गये ओजार एंव सामग्री आदि के संबंध में वैज्ञानिक जाच पुलिस द्वारा करवाई गई । न्‍यायालय में एफएसएल रिर्पोट एवं फिगंर प्रिन्‍ट रिर्पोट आदि अभियोजन के द्वारा प्रमुख रूप से न्‍यायालय प्रस्‍तुत कर उन्‍हे अपराध संबंधित होना साबित कि गई । न्‍यायालय द्वारा साक्षीगणों के कथन एवं घटना से संबंधित परिस्‍थतिजन तथ्‍यों का विश्‍ल्‍ेाषण किया गया। तथा विचारण में साक्षीगणों के कथनों मे ऐसे तथ्‍य भी आये की आरोपी तेजु पेशे से इंजिनीयर है व मृतिका रानू उप जेल मनावर में जेल प्रहरी आरक्षक थी तथा इन दोनों में काफी समय से परस्‍पर प्रेम संबंध था साक्ष्‍य पुर्ण होने बाद अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष आरोपी की ओर से न्‍यायालय के समक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्‍तुत किये न्‍यायालय के द्वारा दोनों पक्षों के तर्क श्रवण करने के पश्‍चात न्‍यायालय द्वारा अभियोजन का मामला सिद्ध मानकर आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए द्वितीय अपर एवं सत्र न्‍यायाधीश अजय पेन्‍दाम द्वारा धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं रू 5 हजार .अर्थदण्‍ड एवं अर्थदण्‍ड में व्‍यतिक्रम होने पर अभियुक्‍त को दो माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाने का आदेश किया अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रमेश डामर द्वारा किया गया। उक्‍त जानकारी अति. शासकीय अभिवक्‍ता अपर लोक अभियोजक बसंत उदासी द्वारा दी गई। 



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