आशीष यादव, धार
त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण शुक्रवार को जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुआ। इस दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान से पूर्व व मतदान के दौरान सेक्टर अधिकारियों के कर्तव्य और उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नेहा शिवहरे ने प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित सेक्टर अधिकारियों को समझाइश दी कि स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। मतदान से पूर्व अपने अपने क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण अपने साथी अधिकारी के साथ अवश्य कर लें। कोई भी समस्या हो तो उसके निराकरण के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को बताएं, ताकि समय रहते समस्या का निराकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन अपने सेक्टर के सभी मतदान केंद्रों का सतत दौरा करें तथा सेक्टर के सभी पीठासीन अधिकारियों के संपर्क में रहें मतदान अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया में कोई दिक्कत हो तो मदद करें । मतदान के दिन कोई भी घटना की सूचना मिलने पर तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और कंट्रोल रूम को भी उस घटना के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी रखें ताकि जरूरत पड़ने पर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित कर सकें। मतदान केंद्र पर यदि कोई चुनाव चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है तो उसे तत्काल हटाए। मतदान के निर्धारित समय 3 बजे तक मतदान केंद्र परिसर में प्रवेश कर चुके मतदाताओं को मतदान करने दें । इसके लिए अपरान्ह 3 बजे तक परिसर में आ चुके मतदाताओं को पर्ची वितरित कर दे । अपरान्ह 3 बजे के बाद किसी मतदाता को मतदान केंद्र परिसर में न आने दे। उन्होंने कहा कि मतदान के तुरंत बाद मतगणना भी की जाना है । सेक्टर अधिकारी अपने क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारियों को सहयोग करें ताकि वे भयमुक्त होकर मतदान व मतगणना की प्रक्रिया संपन्न करा सकें।
वीडियोग्राफी कराने के निर्देश
आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदान दिवस के पूर्व तथा मतदान के दिन एवं मतगणना दिवस को प्रचार-प्रसार के दौरान आचार संहिता से संबंधित प्रावधानों के पालन की निगरानी और अन्य कानून व्यवस्था संबंधी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाए। वीडियोग्राफी नाम निर्देशन-पत्र लिये जाने के दौरान, विशेषकर नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने के अंतिम दिन, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा, नाम वापसी तथा प्रतीक आवंटन के दौरान, अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले प्रचार-प्रसार जैसे मंत्रियों, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के वरिष्ठ राजनेताओं की सभा के दौरान, प्रचार-प्रसार के अन्तिम दिवस को, रैली, जुलूस आदि के दौरान, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त होने पर जाँच के दौरान, राजनीतिक सभाओं में व्यवधान उत्पन्न करने वाली घटनाएँ, मतदाताओं को धमकाने, डराने संबंधी शिकायतें, मतदाताओं को प्रलोभन संबंधी शिकायतें, जैसे- पैसा, साड़ी, धोती, कम्बल इत्यादि का वितरण, ई.व्ही.एम. की तैयारी तथा रेण्डमाइजेशन के दौरान, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, जैसे महापौर/अध्यक्ष एवं पार्षद पद के अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार-प्रसार पर एवं अन्य खर्चों की निगरानी के लिए, मतदान दिवस पर अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर, सामग्री एवं मशीनों का वितरण एवं प्राप्ति के समय, मतगणना के दौरान, परिणाम की घोषणा एवं डी.एम.एम. की सीलिंग के दौरान, स्ट्रांग रूम के खुलने एवं बंद होने के दौरान और अन्य अवसरों तथा घटनाओं की वीडियोग्राफी, जिसे आवश्यक समझा जाए, जरूर कराएँ।
निर्विरोध निर्वाचन पर मिलेगी राशि
शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के आदेशानुसार पंचायत पदाधिकारियों के निर्विरोध निर्वाचन को प्रोत्साहित करने एवं सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने के लिये पुरस्कार योजना लागू की है। जिसमें निर्विरोध निर्वाचन होने पर प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। ऐसी पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुये है, उन्हें 5 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, सरपंच पद हेतु वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर 7 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुये है, उन्हें 7 लाख रूपये की पुरस्कार राशि, ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुये है, उन्हें 12 लाख रूपये और ऐसी पंचायत जिसमें सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध हुये है, उन्हें 15 लाख रूपये की निर्विरोध निर्वाचन प्रोत्साहन राशि की पात्रता रहेगी।
शासकीय कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अवकाश घोषित
त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु निर्धारित के अनुसार मतदान तीन चरणों में 25 जून (शनिवार), 1 जुलाई (शुक्रवार) तथा 8 जुलाई (शुक्रवार) को होगा। आयोग के निर्देशानुसार संबंधित पंचायतों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले शासकीय / अर्द्ध शासकीय / शासकीय निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों को सामान्य अवकाश तथा पराकाम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट) 1881 (1881 का कमांक 26 ) की धारा-25 के अन्तर्गत मतदान के दिन जिलों के सम्बन्धित क्षेत्रों में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएँ। दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुवे आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करे
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 हेतु 25 जून (शनिवार), 1 जुलाई (शुक्रवार) एवं 8 जुलाई (शुक्रवार) को मतदान हेतु संबंधीत ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले कारखानो में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगण (occupiers ) होगा एवं प्रबंधकगण मतदान के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिका अवकाश प्रतिस्थापित करने की व्यवस्था कर मतदान के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे। जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध से कर सके। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।
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