अवैध हथियारों के सौदागर को हुआ सश्रम कारावास और अर्थदंड

आशीष यादव, धार

 9 अवैध अग्‍नायुध  व 1 जिंदा अवैध कारतूस विक्रय करने वाले आरोपी को 07 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000/- रूपये का अर्थदण्‍ड भी हुआ



थाना कोतवाली धार के अंतर्गत दिलावरा पाण्‍डलया तिराहे धार के पास आरोपी  सुनिंदर पिता मोतीसिंह उम्र 22 वर्ष निवासी सरदार महोल्‍ला बाकानेर का गलेमर मोटरसाईकल पर कंधे में काले झोले में तीन 12 बोर के देशी कट्टे , एक 32 बोर का देशी कट्टा 05 देशी पीस्‍टल तथा एक जिंदा कारतुस बिना किसी अवैध अनुज्ञप्ति के विक्रय के प्रयोजन से आपने पास रखे हुए है ऐसी सुचना कोतवाली धार के उपनिरीक्षक को मुखबिर द्वारा सुचना प्राप्‍त हुए उपनिरीक्षक अनुपसिंह बघेल हमराह थाना कोतवाली धार से प्रधान आरक्षक व आरक्षक तथा अन्‍य दो स्‍वतंत्र साक्षियो को लेकर मौके पर रवाना हुए जहां पर आरोपी सुनिंदर सिर पर लाल कपडा बंधे हुए काली दाढी वाला ग्‍लेमर मोटरसाईकल पर बेठा हुआ दिखाई दिया पुलिस को देखकर घबरा गया भागने लगा दबिश देकर आरोपी को मौके से पकडा तलाशी लेने पर उसके पास से काले झोले मे से अवैध अग्‍नायुध व एक जिंदा कारतुस विक्रय के प्रयोजन से ले जाना बताया ।

मौके पर उपनिरीक्षक द्वारा जप्‍ती गिरफ्तारी व पंचनामे कि कार्यवाही मौके पर कि गई आरोपी को पकडकर थाने लाकर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 358/20 ,  धारा 25 (1) (क) , 27 ,5/25(1)(ए) आयुध अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया अनुसंधान पश्‍चात प्रकरण विचारण हेतु न्‍यायालय मे प्रस्‍तुत किया गया प्रकरण का विचारण चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय धार के न्‍यायालय में विचारण चला होकर अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित 06 अभियोजन साक्षीयो के कथन न्‍यायालय में करावाए गए साक्षिगण द्वारा न्‍यायालय कथन मे मौके की कार्यवाही व आरोपी द्वारा अवैध अग्‍नायुध व जिंदा कारतुस विक्रय हेतु लाना प्रमाणित माना गया न्‍यायालय के समक्ष अभियोजन की  ओर से जप्‍तशुदा आर्टिकल न्‍यायालय मे प्रस्‍तुत किए गए  जिन्‍हे साक्षीगण द्वारा पहचाना गया ।

न्‍यायालय द्वारा आरोपी सुनिंदर पिता मोतीसिंह को आयुध अधिनियम की धारा 5/25 (1)(ए) के तहत उक्‍त अग्‍न्‍यायुध  1 जिंदा कारतुस अभिप्राप्‍त या उपाप्‍त करना नवीन संशोधन के माध्‍यम से समाविस्‍ट किया गया जो आरोपी के कृत्‍य से दर्शित होना मानते हुए आरोपी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया आरोपी प्रकरण में पुर्व से जिला जेल धार मे निरूद्ध है आरोपी के विरूद्ध सजा वारंट तैयार कर जेल भेजा गया  प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक शरद कुमार पुरोहित द्वारा पैरवी की गई 




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