खाघ कारोबारी अपना लायसेंस नवीनीकरण करवाकर , असुविधा से बचे- यशवंत जैन

 

चंद्रशेखर आज़ाद नगर:- जिले में सभी खाघ कारोबारी अपनी दुकानों का खाघ लायसेंस पंजीयन देख कर सुनिश्चित कर ले कि उनका खाघ लायसेंस वेध है। यदि खाघ लायसेंस की वैधता 15 फरवरी है तो 30 दिन के अंदर जल्द से जल्द खाघ लाइसेंस का नवीनीकरण करवाकर असुविधा से बचे। खाघ सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31 के अनुसार खाघ सामग्री के सभी प्रकार के निर्माता,पेकर, परिवहनकर्ता,संग्रहनकर्ता, गोडाऊन संचालक,थोक एवं खेरची विक्रेता सप्लायर तथा 12 लाख से अधिक वार्षिक टर्न ओवर वाले दुकानदार को लाइसेंस लेना होगा।चाहे खाघ कारोबारी शासकीय संस्था हो या अशासकीय । उक्त खाद्य लायसेंस की कॉपी एवं खाघ सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड जिसमे ग्राहक के लिए हेल्पलाइन नंबर 9868686868 लिखे होना चाहिए।

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