ललित दुबे
ओंकारेश्वर ( नि प्र ) थाना मांधाता क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भोगावा नहर में 25 दिसंबर रात्रि 9.3O बजे वाहन क्रमांक एमपी 12 सीए 4274 के दुर्घटना होने की सूचना के बाद नहर में माहौल गम नी हो गया जिसको देखो पता लगते ही घटनास्थल की ओर रवाना हुए थाना मांधाता थानाप्रभारी जगदीश पाटीदार ने घटना के संबंध में खुलासा करते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर घटना को गंभीरता से लिया गया एसडीओपी राकेश पेट्रो व अन्य अधिकारियों द्वारा विवेचना की गई तथा घटना में मृतक गरीमा चतुर्वेदी के परिजनों एवं साक्षी गौतम केवट के बयान तथा 26 दिसंबर शव के पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टरों द्वारा दी गई रिपोर्ट मैं मृतिका के पति अभिषेक पिता शिव शंकर चतुर्वेदी उम्र 30 वर्ष को दोषी मानते हुए उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 266 /20 धारा 302 201 में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है थानाप्रभारी जगदीश पाटीदार ने कहा कि घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा दी गई जिस पर मांधाता तहसीलदार एवं ग्रामीणों की मदद से नहर बंद करवाई गई तथा कार निकाली गई जिसमें गरिमा पति अभिषेक चतुर्वेदी उम्र 28 साल की होना मालूम पड़ा कार को उसका पति अभिषेक चला रहा था तथा नौकर गौतम केवट 15 साल का भी होना माया पाया गया नहर में कार के गिरते ही अभिषेक और गौतम बाहर निकल गए गौतम और अभिषेक को कोई चोट नहीं लगी अभिषेक अस्पताल सनावद इलाज हेतु चला गया गरिमा के परिजनों ने आपत्ति लेते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की जिस पर साक्ष्यों के आधार पर अभिषेक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया
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