चंद्रशेखर आज़ाद नगर :- कोविड-19 विश्वव्यापी भयंकर महामारी का दौर चल रहा है ओर देश मे लॉक डाउन है।इन परिस्तिथि में सम्भावित कोविड-19 मरीजो की पहचान उपचार व आवश्यक जांच करना अति कठिन हो गया है ।इसीलिए लॉक डाउन तक आप अपना क्लिनिक का संचालन नही कर सकेंगे। कलेक्टर के आदेश अनुसार लॉक डाउन के चलते समस्त क्लिनिको के संचालित करने वाले संचालको को चंद्रशेखर आजादनगर बीएमओ मंजुला चौहान से 25 मई को नोटिस जारी कर नोट लगाकर सभी क्लिनिक संचालको से मध्यप्रदेश एवं जिले के चिकित्सकीय सम्बन्धी पंजीयन प्रमाणपत्र तीन दिवस में मांगे गए है । नोटिस में लिखा गया है कि समयावधि में प्रमाणपत्र प्रस्तुत नही करने पर माना जायेगा कि आपके द्वारा अवैध क्लिनिक संचालन किया जा रहा है । जो गेर कानूनी है ।
लॉक डाउन के चलते नोटिस के एक दिन पहले झोलाछाप के गोरखधंदे का समाचार पत्रों ने प्रकाशित कर जिले के अधिकारियों को अवगत करवाया था।
बीएमओ के द्वारा दिये गए क्लिनिक संचालको को नोटिस के बाद भी 27 मई को चंद्रशेखर आज़ाद नगर में क्लिनिक खुले देखे जा कर क्लिनिक संचालक बेखोफ होकर बीएमओ के नोटिस को अंगूठा दिखाते देखे गए ।
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