इंदौर में भी मौलाना साद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा पहुंचा कोर्ट

*इंदौर,09 अप्रैल,2020 ।*  दिल्ली के निजामुद्दीन तब्लीगी मरकज जमात में शामिल लोगों के कारण देशभर में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ गई थी । इसको लेकर दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ है ।


इसी को लेकर इंदौर के न्यायालय  में भी एक परिवाद पेश किया जा रहा है । परिवाद में कहा गया है कि दिल्ली में निजामुद्दीन स्थित जमातखाने के मरगज में  करीब सौ जमाती मध्यप्रदेश के थे , जिनके कारण आज  प्रदेशभर में कोरोना फैला । इन जमातियों में इंदौर समेत संभाग के सात जमाती थे ,  उन्हें भी देशद्रोह व अन्य धारा में मुलजिम बनाया जाए ।
आजइसी को लेकर इंदौर न्यायालय में  *हाईकोर्ट एडव्होकेट मोहनसिंह चंदेल द्वारा परिवादी सूरज उपाध्याय* की तरफ से सीआरपीसी की धारा 200 , 202 , 204 और 156 ( 3 ) के तहत परिवाद लगाया जा हैं , जिसमें न्यायालय से आग्रह किया है कि देशभर में जानबूझकर कोरोना जैसी घातक बीमारी फैलाने में दिल्ली के निजामुद्दी तब्लीगी मरगज के जमात के पदाधिकारियों की भूमिका है । 
इसमें प्रमुख रोल मौलाना मोहम्मद मौलाना साद , मोहम्मद अशरफ , मुफ्ती शहजाद , डॉ . जिसान , मुर्शलीन सैफी , मोहम्मद सलमान , युनूस और इसमें शामिल हुए देश - विदेश के जमातियों का है । मोहम्मद साद ने ही धार्मिक आयोजन रखा था दो दिन तक चला था जिसमे 22 देशों से हजारों जमाती शामिल हुए थे । 28 मार्च को इस आयोजन का  पता चला और कोरोना बीमारी भी जमातियों में से ही निकली । कोरोना महामारी का पता चलने के बाद भी कुछ जमातियों को छोड़कर बाकी जमाती अपनी - अपनी जगह चले गए ओर बचे मस्जिद और होटलों में छुप गए । 
दिल्ली के कमिश्नर ने जो मध्यप्रदेश सरकार को सूची भेजी , उसमें प्रदेश के 100 और इंदौर संभाग के 7 जमाती शामिल हैं । इनमें इंदौर , खंडवा , खरगोन के दो - दो और बड़वानी का एक है । इन लोगों के कारण भी कोरोना महामारी फैली है । वहि ये अस्पतालों में भी जमाती ढंग से इलाज नहीं करा रहे हैं और डॉक्टरों - नर्सो पर थूक रहे हैं । गंदगी फैला रहे हैं । 
मौलाना साद और जमातियों का ये कृत्य देशद्रोह का है । इन लोगों ने जानबूझकर कोरोना बीमारी फैलाई । इसमें कई जान चली गई और कई लोग गंभीर बीमार हैं ।
 परिवाद के संदर्भ में हाई कोर्ट एडवोकेट मोहनसिंह चंदेल ने बताया कि इंदौर न्यायालय में इन पर धारा 124 देशद्रोह , धारा 304 मानव वध , धारा 308 गैर इरादतन हत्या का प्रयास , धारा 120 - बी अपराधिक षड्यंत्र , धारा 269 . 270 और 271 महामारी फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया जाए ।


*एडव्होकेट मोहनसिंह चंदेल*
*📞9303220920*


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