हाई कोर्ट की न्यामूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की सिंगल बेंच में याचिकाकर्ता अंकित शर्मा की माँ शर्मिष्ठा शर्मा की और से एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से दायर याचिका में मध्यप्रदेश ग्रह विभाग,डी आई जी समेत थाना प्रभारी चंदन नगर,थाना प्रभारी खुड़ैल इंदौर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है
गौरतलब है विगत वर्ष फरवरी माह में आरोपी अंकित शर्मा के द्वारा कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के चंदन नगर स्थित पेट्रोल पंप पर हवाई फायर किया था जिस पर से पुलिस चंदननगर द्वारा उसके खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था आरोपी गिरफ्तार नही हुआ था उस पर इनाम भी घोषित हुआ था फिर दिनांक 30 मार्च को आरोपी को गुजराती कॉलेज के पास से क्राइम ब्रांच ने घेर कर उसके एनकाउंटर का प्रयास करते हुए गिरफ्तार किया था और 3 दिन तक न्यायालय में पेश भी नही किया गया याचिकाकर्ता की और से एडवोकेट मनीष यादव ने तर्क रखे कि क्राइम ब्रांच ने कांग्रेस नेता के दबाव याचिकाकर्ता के पुत्र पर जान से मारने की नीयत से गोली मारी जो उसे पेर में लगी उसका ठीक से इलाज न करते हुए साठगांठ कर मामले को एक्सीडेंट का बनाया गया और उस पर फर्जी 35 किलो गांजा रख कर NDPS का केस भी बना दिया और उसे जबलपुर जेल भेज दिया उसे गम्भीर चोट गोली लगने से आई है जिसका लंबे समय इलाज चला इस मामले की जांच हो और दोषियों पर कार्यवाही हो जिससे सहमत होकर न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कि बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है
कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री के पेट्रोल पंप पर गोली कांड करने के आरोपी के एनकाउंटर के प्रयास के मामले में हाई कोर्ट ने जारी किया 2 थानो के थाना प्रभारी समेत गृह सचिव,डीजीपी,आई जी को नोटिस
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