बिजली उपभोक्ता निराश , बकाया राशि में नहीं मिली छूट


सईद नादाँ, बेगमगंज
               नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सविता ओगले ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया।इस मौके पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी , प्रथम श्रेणी न्यायायिक मजिस्ट्रेटद्वय  श्रीमती अन्ना गिलोरी एवं सुश्री स्वेता चौहान अधिवक्ता मौजूद रहे।
खंडपीठ प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सविता ओगले के न्यायालय में 11 प्रकरण में 5 लाख 41,441 रुपए ।
खंडपीठ द्वितीय जिला अपर सत्र न्यायाधीश सचिन द्विवेदी न्यायालय में 10 प्रकरण में 10 लाख 5000 रुपए।
खंडपीठ न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती अन्ना गिलोरी न्यायालय में 24 प्रकरण में 41 लाख 62,337 रुपए की वसूली हुई।
खंडपीठ न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री स्वेता चौहान न्यायालय में 25 प्रकरण में 2 लाख 67000 रुपए की वसूली हुई।
विधुत विभाग के साढ़े 9 करोड़ की बकाया राशि में 296 प्रकरण में मात्र 29 लाख 3000  रुपए एवं नगरपालिका के प्रापर्टी टेक्स, जलकर के 101 प्रकरण में 2 लाख 75,600 रुपए की वसूली हुई।
सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के 22 प्रकरण की 30 लाख की वसूली में मात्र 20 हजार एवं अन्य बैंकों के प्री-लिटिगेशन के 75 प्रकरण में 20 लाख 77 हजार की वसूली हुई।
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं न्यायालय तहसीलदार में 163 प्रकरणों में आपसी सहमति से निराकरण हुआ।

बिजली विभाग की करोड़ो बकाया होने के वावजूद वसूली नहीं हो पाई।उसका कारण इस बार बिजली बिलों में एक रुपए तक की छूट नहीं होने से पूरा बिल वसूला गया।
मनमाने बिल आने पर उपभोक्ताओं का कहना है कि  पहले बिलों में राशि कम कर देते थे लेकिन इस बार छूट नहीं होने से उन्होंने लोक अदालत में भाग नहीं लिया।

फ़ोटो - बेगमगंज में लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए न्यायाधीश श्रीमती सविता ओगले ।

               

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