अलीराजपुर कलेक्टर ने जारी किए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक निर्देश-- यशवंत जैन

 *कलेक्टर एवं जिला दडांधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने कोरोना से बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये*


*अलीराजपुर* 18 मार्च 2021 - कलेक्टर एवं जिला दडांधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम तथा नियंत्रण के मद्देनजर जन-सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के लिए अलीराजपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। उक्त आदेष के तहत कंटेनमेंट एरिया के अन्तर्गत आने वाले समस्त सार्वजनिक स्थलों, दुकानों, प्रतिष्ठानों एवं धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सिर्फ कंटनेमेंट एरिया के बाहर के स्थलों पर प्रवेश की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों पर जहॉं तक संभव हो आपस में 6 फीट की दूरी रखना होगी। चेहरे को मास्क तथा फेस कवर से ढंकना अनिवार्य होगा अन्यथा जुर्माना किया जावेगा। सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण होने पर तत्काल जिले की हेल्पलाईन पर सपंर्क कर शासन द्वारा निर्धारित क्वारेन्टाइन नियमों का पालन करना होगा। कार्यालयों एवं अन्य प्रतिष्ठानों के प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर, डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रेनर अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखना होगा। दुकानों पर आवश्यक रूप से सेनिटाईजर उपलब्ध रखना होगा। कोविड-19 संक्रमण से बचाव संबंधी प्रसार सामग्री का सभी कार्यालयों, दुकानें एवं अन्य प्रतिष्ठानों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। समस्त कार्यालयों, दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठान के परिसर में बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित करवाना होगा, अन्यथा संचालकों पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। सोशल डिस्टेसिंग के लिए कतार की लाइन में गोले के निशान बनवाना होगा। संभव होने पर प्रवेश एवं निकास द्वार पृथक रखना होगा। परिसर में प्रवेश के पूर्व आगन्तुकों द्वारा साबुन एवं पानी से हाथ का धोना सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। बैठने की व्यवस्था इस तरह करे, जिससे सोशल डिस्टेसिंग नॉम्स का पालन हो। परिसर की सफाई व्यवस्था रखना, टॉयलेट, बाथरूम एवं हाथ पैर थोने के स्थान पर सफाई रखना होगी। धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा परिसर की बार-बार सफाई एवं विसंक्रमण सुनिश्चित करना होगा। प्रार्थना के लिए जाजम न बिछाई जाए। श्रद्धालू अपनी मेट, कपड़ा स्वयं लाए तथा प्रार्थना के बाद वापस ले जाए। पॉजिटीव व्यक्ति पाये जाने पर सार्वजनिक स्थल, दुकान, धार्मिक प्रतिष्ठान के परिसर का विसंक्रमण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा। भगोरिया हाट बाजार एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में पूर्ण सर्तकता बरती जाए व कोरोना वायरस के बचाव एवं निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, सामाजिक आयोजन में अन्य राज्यों से आने-वाले लोगों की सूचना जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगी। कोई भी जुलूस, रैली, गैर, आम सभा, सम्मेलन, सार्वजनिक भण्डारा, मेले इत्यादि का आयोजन बिना प्रशासन के पूर्व अनुमति के नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के साथ आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही होगी।



टिप्पणियाँ