लॉकडाउन में ट्रकों को रोकने पर राज्यों को केंद्र का सख्त निर्देश

मुंबई (कमोडिटीज कंट्रोल) खाने-पीने चीजों के साथ-साथ तमाम आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की राह में आ रही अड़चनों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर हर हाल में इन वस्तुओं से लदे ट्रकों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित कराने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया गया कि पूरे देश में सभी वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज में काम-काज निर्बाध जारी रहेगा। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में अधिकारी उनके कामकाज को बाधित नहीं करेंगे।


केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कड़े शब्दों में कहा, "मंत्रालय को मालूम हुआ कि आवश्यक वस्तुएं ले जाते हुए ट्रकों को देश के कुछ हिस्सों में रोका जा रहा है।"


केंद्र सरकार ने राज्यों को आगाह किया है कि यदि यही स्थिति जारी रहेगी तो फिर आवश्यक वस्तुओं की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।केद्र ने कहा है कि देश के कुछ भागों में कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस में कामकाज की इजाजत नहीं दी जा रही है। वहीं फैक्टरियों में काम करने वाले श्रमिकों की जितनी जरूरत है उनको उतना पास नहीं दिया जा रहा है।


इसके अलावा, किसी एक राज्य की ओर से ट्रकों और मजदूरों के आवागमन के लिए दिए गए पास या अधिकृत पत्रों को दूसरे राज्यों के अधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं। इसी वजह से लॉकडाउन के दौरान वस्तुओं का परिवहन बाधित हुआ है।


बता दें कि ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भी सरकार से ट्रकों का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया था क्योंकि राजमार्गों पर हजारों ट्रकों का तांता लगा हुआ था।


ट्रकों की आवाजाही में बाधा न बनें राज्य


गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि जरूरी व गैर-जरूरी वस्तुओं से भरे ट्रकों के निर्बाध आवाजाही की अनुमति दी जाए बशर्ते ड्राइवर के पास प्रमाणिक ड्राविंग लाइसेंस हो। चालक के साथ उसका सहायक भी होना चाहिए। केंद्र ने साफ किया है कि अधिकारी ड्राइवर से किसी दूसरे कागज की मांग नहीं करेंगे। इसके अलावा, सामान अनलोड यानी उतारने के बाद वापस जा रहे खाली ट्रकों को रास्ते में रोका नहीं जाएगा। फैक्टरियों को जा रहे मजदूरों को जाने की इजाजत होगी।


वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज में कामकाज जारी रहेंगे


पूरे देश में सभी वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज में काम-काज जारी रहेगा। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में अधिकारी उनके कामकाज को बाधित नहीं करेंगे। गृह सचिव ने पत्र में कहा, "ये नियम केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार नियंत्रण कोरांटीन व निरीक्षण के उपायों से संबंधित क्षेत्रों को छोड़ बाकी हर जगह लागू होंगे।"


आपको बता दें मंडियों, मिलों और फैक्ट्रियों में मजदूरों के आने जाने और ट्रकों की आवाजाही को लेकर आ रही दिक्कतों पर कमोडिटीज कंट्रोल ने पिछले कुछ दिनों में खबरों की कई सीरीज चलाई थी और इस मामले को जोर शोर से सरकार के सामने उठाया था


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