मदिरा दुकानों के लिये 5 मार्च से ई-टेण्डर प्रक्रिया होगी शुरू

इंदौर 03 मार्च मंगलवार ।


            मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये स्वीकृत आबकारी नीति के तहत इंदौर जिले की कुल 106 देशी मदिरा दुकानों एवं 67 विदेशी मदिरा दुकानों तथा शहर के प्रमुख स्थल के लिये दो नवीन प्रस्तावित विदेश निर्मित एवं मूल में बोतल बंद आयातित विदेशी मदिरा बायो (बोटल्ड इन ओरिजीन) शॉप जिनका आरक्षित मूल्य बायो शॉप रूपये एक करोड़ निर्धारित किया गया है, को समाहित करते हुये दो मदिरा समूहों का वर्ष 2020-21 के लिये अर्थात 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिये निष्पादन ई-टेण्डर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया जायेगा।


            सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजनारायण सोनी ने बताया कि इंदौर जिले की कुल 106 देशी मदिरा दुकानों एवं 67 विदेशी मदिरा दुकानों तथा दो नवीन प्रस्तावित बायो शॉप को समाहित करते हुये दो मदिरा समूहों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि ई-टेण्डर (क्लोज बिड) हेतु ऑनलाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ई-टेण्डर ऑफ सबमिट करने की तिथि 5 मार्च 2020 को प्रात: 10 बजे से 12 मार्च 2020 को अपरान्ह एक बजे तक होगी। 12 मार्च को अपरान्ह दो बजे से ई-टेण्डर प्रपत्र खोले जाएंगे।


            निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों को लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति www.mptenders.gov.in पर ई-टेण्डर की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ई-टेंडर से संबंधित नियमों, दुकानों का विवरण, मादक द्रव्यों की खपत, ड्यूटी दर एवं अन्य अनशांगिक शर्तों की जानकारी www.mptenders.gov.in पर एवं सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय इंदौर से किसी भी दिवस कार्यालयीन समय में प्राप्त किये जा सकते हैं। इच्छुक टेण्डरदाता को ई-टेण्डर की कार्यवाही में भाग लेने हेतु अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट www.mptenders.gov.in  पर कराना अनिवार्य होगा।


टिप्पणियाँ