सिंधु टाॅकीज के स्वामी द्वारा बकायाकर की राशि नगर निगम में जमा कराई
भोपाल, 19 फरवरी 2020, नगर निगम भोपाल द्वारा बकायाकरों की राशि जमा न कराने वालों के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जा रही है। विगत दिनों निगम आयुक्त श्री विजय दत्ता द्वारा बकायाकरों की राशि जमा न कराने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के दिये गये निर्देशों के परिपालन में जोन क्रमांक 04 के जोनल अधिकारी श्री अवध नारायण मकोरिया के नेतृत्व में निगम अमले ने हमीदिया रोड स्थित होटल शिवालिक गोल्ड जिस पर 22 लाख 94 हजार 308रूपये बकाया होने पर उक्त होटल के कमरा नं. 203 पर तालाबंदी कर अधिग्रहण की कार्यवाही की गई साथ ही होटल आलीशान पर बकायाकर की राशि 32लाख 03 हजार 999 रूपये जमा न करने पर उक्त होटल के रूम नं. 101, 102 तथा तृतीय तल की 3 दुकानंे जो गोडाउन के रूप में संचालित हो रही थी उसे अधिग्रहित किया गया है। हमीदिया रोड स्थित होटल राजदूत पर बकायाकर की राशि 05लाख रूपये जमा न कराने पर निगम का अमला कार्यवाही करने पहुंचने पर उक्त होटल के प्रबंधन द्वारा 02 लाख रूपये की राशि का चेक दिया जिस पर निगम अमले ने आंशिक रूप से कार्यवाही करते हुए भूतल की दुकान पर तालाबंदी की कार्यवाही की गई। इसके उपरांत निगम अमले ने हमीदिया रोड स्थित दुकान क्रमांक एम01 पर बकायाकर की राशि जमा न कराने के कारण तालाबंदी की कार्यवाही की जा रही थी परन्तु बकायादार श्री सतीश टिलवानी द्वारा 50 हजार रूपये की राशि का चेक भुगतान करने पर कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
इसके अतिरिक्त जोन क्रमांक 04 का अमला वार्ड क्रमांक 17 स्थित वर्गीकृत बाजार पर बकाया कर की राशि 01 लाख 84 हजार 870रूपये जमा न करने कुर्की की कार्यवाही हेतु पहुंचा तब उक्त बकायादार द्वारा 50 हजार रूपये का चेक दिया और शेष राशि जल्द जमा कराने का आश्वासन दिया है। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 16 गुड्डू टायर मैकेनिकल मार्केट में दो खातों में बकाया राशि थी जो उक्त खाता अभिलेख किसी ओर के नाम से थे परन्तु खाता गुड्डू टायर के नाम से खुला हुआ था जो रजिस्ट्री देकर खाते में नाम सुधार का अनुरोध किया और 25-25 हजार रूपये के दो चेक प्रदान किये गये। इसके अतिरिक्त वार्ड क्रमांक 20 में बकायादार श्रीमती रामकली बाई पर बकायाकर की राशि 03 लाख 27 हजार रूपये की राशि जमा न कराने पर कार्यवाही हेतु पहुंचा तब बकायादार द्वारा 50 हजार रूपये की राशि जमा कराने के कारण कुर्की की कार्यवाही नहीं की गई। कार्यवाही के दौरान संबंधित वार्ड के प्रभारी तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे। नगर निगम के अमले द्वारा बकायादारों को बकाया कर की राशि जमा कराने हेतु नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धाराओं के तहत निरंतर नोटिस जारी किया जा रहा है और जिन बकायादार द्वारा राशि जमा नहीं की जा रही है उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
जोन क्रमांक 01 के जोनल अधिकारी श्री मोहन जाट एवं राजस्व प्रभारी श्री बाबूलाल शिखरी तथा अन्य वार्ड प्रभारियों द्वारा वार्ड क्रमांक 05 स्थित बकायादार सिंधु टाकीज पर पूर्व में कुर्क की संपत्ति पर बकायाकर की राशि 06 लाख 19 हजार 790 रूपये की वसूली हेतु स्थल पर जाकर किये जा रहे कार्यों को रूकवाया जिसके फलस्वरूप उक्त बकायादार द्वारा बुधवार को बकायाकर की राशि नगर निगम में जमा कराई गई।
इसके अतिरिक्त निगम अमले ने जोन क्रमांक 10 में 04, जोन क्रमांक 03 में 03 बकायादारों की संपत्ति कुर्की की गई जबकि जोन क्रमांक 12 में 10, जोन क्रमांक 17 में 52 जलकर की राशि जमा न कराने वाले बकायादारों के नल कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही की गई। निगम द्वारा बकायादारों के विरूद्ध की जा रही है कार्यवाही संबंधित जोन के जोनल अधिकारी, वार्ड प्रभारी और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में निरंतर जारी रहेगी।
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