आज से प्रारंभ होगा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान अभियान के अंतर्गत पात्रों को शासकीय योजनाओं का लाभ

आशीष यादव, धार 

केन्द्र एवं राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय-सीमा में पहुँचे, इसी मूल ध्येय को लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन है आज से विशेष अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान के तहत केन्द्र एवं राज्य की चिन्हित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाया जायेगा। अभियान में पात्रताधारी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। कोई भी पात्र व्यक्ति इन योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। जन-कल्याण की इस प्रभावी पहल को "मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान" के रूप में 31 अक्टूबर 2022 तक चलाया जाएगा।

इस अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कलेक्टर डॉ पंकज जैन के निर्देशन में विशेष कार्ययोजना तैयार कर विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने स्तर से शिविर आयोजन तथा अन्य गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। कलेक्टर डॉ जैन ने निर्देश दिये है कि इस अभियान का सफल और प्रभावी क्रियान्यवन सुनिश्चित किया जाये।


45 दिनों तक अनवरत चलेगा अभियान

"मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान'' 45 दिन तक संपूर्ण प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अनवरत चलाया जाएगा। अभियान से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल से की जाएगी। पोर्टल में एक पृथक माड्यूल तैयार कर अधिकारियों एवं नागरिकों के लिए लॉगिन क्रियेट करने की सुविधा दी गई है। जिले के प्रभारी मंत्री के मार्गदर्शन में जिला कलेक्टर अभियान की सतत मॉनीटरिंग करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के लिए एवं शहरी क्षेत्र के लिए जिला मुख्यालय के आयुक्त नगर पालिक निगम/अपर कलेक्टर/मुख्य नगर पालिका अधिकारी अभियान के लिये नोडल अधिकारी नामांकित किये गये हैं।


अभियान में मिलेगा इन योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में केन्द्र एवं राज्य सरकार की 33 फ्लैगशिप हितग्राहीमूलक योजनाओं का चिन्हांकन किया गया है। अभियान से इन सभी योजनाओं में 100 प्रतिशत सेचुरेशन लाया जाएगा। सेचुरेशन से अभिप्राय है, सभी पात्र हितग्राहियों को संबंधित चिन्हांकित योजना का लाभ देना। परन्तु ऐसी हितग्राहीमूलक योजनाएँ, जो लक्ष्य आधारित हैं, अर्थात जिनमें शासन स्तर से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, में लक्ष्य के अनुसार ही हितलाभ प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ-विक्रेता, प्रधानमंत्री स्व-निधि, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, 6 वर्ष से अधिक आयु के बहु-विकलांग, बौद्धिक दिव्यांग के लिये आर्थिक सहायता योजना, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, दिव्यांग छात्रवृत्ति, नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन, नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन, उच्च शिक्षा शिक्षण शुल्क-जीवन निर्वाह भत्ता, चिकित्सक की अनुशंसा से नि:शुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश, लाड़ली लक्ष्मी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, प्रधानमंत्री उज्जवला, मध्यप्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत भवन सन्निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, आहार अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), किसान क्रेडिट कार्ड (सहकारी बैंकों के माध्यम से), किसान क्रेडिट कार्ड (मछुआ), किसान क्रेडिट कार्ड (कॉमर्शियल बैंकों से), मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, अटल पेंशन और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

ज्ञात हो कि जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 17 सितम्बर को महिला स्व सहायता समूह द्वारा पौधरोपण किया जाएगा। 21 सितम्बर को सभी नगरो एवं ग्रामों में जनसहयोग से व्यापक साफ सफाई एवं स्वच्छता का अभियान, दिनांक 22 सितम्बर को लाड़ली लक्ष्मी योजना हितग्राहियों को सपरिवार आमंत्रित कर जिला स्तरीय कार्यक्रम, 23 सितम्बर को उर्जा साक्षरता अंतर्गत गतिविधियाँ, 24 सितम्बर को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में भ्रमण एवं निरीक्षण तथा विद्यार्थियों को विभिन्न शासकीय विभाग योजनाओं की जानकारी प्रदान करना, 26 सितम्बर को जिलों में स्वस्थ बाल स्पर्धा, 27 सितम्बर को गौशालाओं में गौसेवा, 29 सितम्बर को 19 MSME क्लस्टर्स का शिलान्यास कार्यक्रम एवं MSME सम्मेलन के साथ ही 2 अक्टूबर को स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जाएगा।


सर्वे दल घर-घर जाकर पात्रताधारी हितग्राहियों को करेंगे चिन्हांकित

अभियान में प्रत्येक जिले में चिन्हित योजनाओं का लाभ लेने से छूट गए हितग्राहियों की पहचान, चिन्हांकन और प्रदत्त लाभों का सत्यापन कर गैप की पहचान करेंगे। सर्वे दलों का गठन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। चिन्हित योजनाओ में सर्वे के पर्यवेक्षण के लिए जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी तैनात रहेंगे। सर्वे का कार्य शिविर आयोजन के पूर्व किया जायेगा। 



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