मेसर्स फतेलाल बिजेलाल मनावर के विरूद्व उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश एफ.आई.आर. दर्ज कर फर्म पर भण्डारित सभी प्रकार के उर्वरको को विक्रय करने से प्रतिबंधित किया

आशीष यादव, धार 

कलेक्टर डॉ पंकज जैन के निर्देशानुसार जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा मेसर्स फतेलाल बिजेलाल मनावर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर निरीक्षण किया गया। दल में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मनावर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार मनावर, अनुविभागीय अधिकारी कृषि मनावर एवं उप संचालक कृषि द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। इस दौरान फर्म के प्रोपराईटर पंकज पिता सोहनलाल जैन मौके पर 26 अगस्त को रात्री के समय उपस्थित हुए एवं घर पर जाने का बहाना बनाकर मोबाईल फोन बन्द कर लिया गया। इनके सुपुत्र यश जैन भी बाहर होना बताकर मोबाईल फोन बन्द कर लिया गया । ऐसी स्थिति मे राजस्व एवं कृषि विभाग का संयुक्त दल फर्म पर पंचनामा तैयार कर दुकान मे प्रवेश किया गया । उसके पश्चात दुकान को सिल्ड किया गया । दुसरे दिन 27 अगस्त को प्रोपा. के सुपुत्र यश जैन की उपस्थिति में विभिन्न कम्पनियो के उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसएसपी जैव उर्वरक प्रोम आदि की प्राप्त के संबंध मे किसी प्रकार का कोई रिकार्ड जैसे बिल, बुक, स्टाक बुक बिल चालान आदि का विधिवत रूप से रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया। गोदाम के अन्दर अधिकारियो के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर शासकीय कार्य मे बाधा पहुचाने की कोशिस की गई तथा निरीक्षण के दौरान मेसर्स फतेलाल बिजेलाल मनावर के यहा उर्वरको के नमूने लिये गये। गोदाम मे नकली बनावटी डीएपी उर्वरक खाद बनाने की सामग्री, फावडा, काला पावडर 10 किग्रा., सफेद पावडर 10 किग्रा. एवं रेत तथा भूमि सुधारक एवं प्रोम के मिक्स कर रि-पैंकिंग करने संबंधी सामग्री देखी गई । नेशनल फर्टिलाइजर लिमी. डीएपी किसान ब्राण्ड के 50 नग प्लास्टिक की खाली प्रिटेंड थैलिया एवं 604 बेग 50 किग्रा. की पैकिंग मे भरे हुए पाये गये । जिसमे 200 बेग अवैध रूप से भण्डारित थे। जिसका पी.ओ.एस. मशीन मे इन्ट्री प्रदर्शित नही हो रही थी। साथ ही खुला बल्क ढेर के रूप मे दानेदार उर्वरक रंग काला भी पाया गया। काला दानेदार मात्रा 8 क्विंटल 50 किग्रा. जप्त किया गया एवं खाली 50 बेंग की प्लास्टिक थैलिया जिस पर किसान ब्राण्ड एन.एफ.एल. कम्पनी मे से 44 प्लास्टिक की खाली थैलिया, काला पावडर, सफेद पावडर आदि सामग्री को संबंधित मेसर्स द्वारा छेडछाड कर साक्ष्य नष्ट करने के नियत से चुराये गये । शेष खाली प्लास्टिक के 6 बेग जप्त किये गये । नकली बनावटी डीएपी खाद बनाकर 50 किग्रा. की पैकिंग कर किसानो को विक्रय करने की नियत से रि-पैकिंग की जा रही थी । नकली बनावटी उर्वरक डीएपी खाद बनाने, किसानो के साथ धोखाधड़ी एवं अवैध रूप से भण्डार किये जाने से मेसर्स फतेलाल बिजेलाल मनावर के प्रोप. पंकज पिता सोहनलाल जैन उनके सुपुत्र यश पिता पंकज जैन निवासी जवाहर मार्ग मनावर के विरूद्व उर्वरक गुण नियंत्रण आवश्यक वस्तुु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4, 5, 19(1), (क), (ग), (2), (3), एवं भा.दं.सं. 1860 की धारा 420, 353, 186, 379, 201 के तहत शनिवार को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई । आगामी आदेश तक फर्म पर भण्डारित सभी प्रकार के उर्वरको को विक्रय करने से प्रतिबंधित किया गया । इसके साथ ही अन्य फर्म खटोड टेªडर्स, रिषभ टेªडर्स का भी निरीक्षण कर उर्वरको के नमूने लिये गये । नमूने के परीक्षण पश्चात प्राप्त परिणामो के आधार पर कार्यवाही की जावेगी । 

निरीक्षण दल द्वारा किसानो से अनुरोध किया है कि इस प्रकार क्षेत्र मे किसी प्रकार की कोई संधिग्ंध शिकायत हो तो स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन को तत्काल अवगत करावें । 



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