आशीष यादव, धार
माननीय आलोक कुमार मिश्रा विशेष न्यायाधीश चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण धार जिला धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 1. नवलसिंह पिता अम्बाराम जी देवड़ा उम्र 36 वर्ष, 2. भारतसिंह पिता बालुसिंह चौहान उम्र 36 वर्ष 3. दुलेसिंह पिता अम्बाराम देवड़ा उम्र 44 वर्ष 4. लाखनसिंह पिता बालुसिंह चौहान उम्र 42 साल 5. दशरथ पिता दुलेसिंह चौहान उम्र 31 साल 6. रंजीतसिंह उर्फ कालु पिता ओमप्रकाश चौहान उम्र 30 साल 7. नारायण पिता देवीसिंह चौहान उम्र 55 साल सभी निवासी बग्गड़ थाना सादलपुर एवं 8. मुकेश उर्फ डेडी पिता जगदीश मकवाना उम्र 44 साल नि. सादलपुरको धारा302 भादवि में दौहरा आजीवन कारावास व 2000/- रू. अर्थदण्ड,307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा आयुध अधिनियम के अंतर्गत छह माह का सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया ।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामदास जमरे द्वारा बताया गया कि 4 नवम्बर 2015 को फरियादी सुरेश पिता दरियावसिंह देवड़ा उम्र 45 साल नि. बग्गड़ ने रिर्पोट कि, की मेरा और रंजित वगेरा का मनमुटाव उप सरपंच चुनाव से चल रहा हैं दिनांक 01दिसम्बर .2015 को दिन में रंजीत उसकी सफारी गाड़ी ग्राम पिपलदा रोड़ मेरे खेत के रास्ते पर खड़ी कर चला गया था तो मैने रास्ते से गाड़ी कालु सिंह को हटाने के लिए बोला तो झगड़ा करने लगे तो मैं चुप हो गया था। घटना दिन को करीबन 10:30 बजे की बात होगी। उसी रास्ते पर सफारी गाड़ी खड़ी कर व मना करने पर लड़ाई झगड़ा व मारपीट करने लगे तो में तथा समंदरसिंह व गुलाबसिंह व सुमेरसिंह भागकर सितलामाता चौक पर आये तो नवलसिंह पिता अम्बाराम हाथ में बंदुक 12 बोरकी तथा भारतसिंह पिता बालुसिंह के हाथ में बंदुक लेकर तथा लखनसिंह पिता बालुसिंह हाथ में तलवार लेकर व मुकेश डेडी पिता जगदीश एक हाथ में रिवाल्वर व दुसरे हाथ में डंडा लेकर व कालुसिंह पिता ओमप्रकाश के हाथ में तलवार व दुलेसिंह पिता अम्बाराम के हाथ में लठ्ठ था दशरथ पिता दुलेसिंह के हाथ में धारिया लेकर व नारायणसिंह पिता देवीसिंह हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सभी एक मत होकर हमारे पीछे दौड़ कर आये आकर हम लोगो से बोले भाग कर कहा जा रहे हो आज सभी को निपटा देते हैं जान से मारने की नियत से नवलसिंह व भारत ने अपनी बंदुक से मुकेश डेडी ने रिवाल्वर से निशाना साधकर समंदरसिंह पिता दरियाव सिंह एवं गुलाबसिंह पिता अमरसिंह के ऊपर व सुमेरसिहं पिता बाबुसिंह व मेरे ऊपर गोली चलाई जो समंदरसिंह की गर्दन के उपर मुह के पास व बदन पर एवं गुलाब सिंह के पेट में प्राणघातक गोली लगने से मौके पर ही गिर गये। खुन निकलने लगा तथा सुमेरसिंह को पेट मे व सिने में तथा कमर के पास गोली लगी तथा मुझे तलवार की चोट लगी दशरथ ने धारिये से गर्दन पर वार किया तो मैने गर्दन निचे झुकाई तो सिर में लगी तथा पीछे से तलवार लेकर कालुसिंह ने मेरी पिठ पर वार किया दुलेसिंह ने लठ्ठ मारा लाखन ने मेरे ऊपर तलवार से व नारायण ने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला किया तो मै निचे गिर जाने से बच गया कुन्दन पिता समंदरसिंह बीच बचाव करने आया तो कुंदन को भी ये लोग तलवार घारिये कुल्हाड़ी से मारने दोड़े व कुंदन को बाये हाथ व बाये पेर में गोलिया लंगी तथा पास बंधी गाय को गोली लगने से गंभीर घायल हो गई। घटना कल्याणसिंह पिता शंकरसिंह बनेसिंह पिता श्याम सोहन व गांव वालो ने देखी हैं। हम सभी लोग घायलो को लेकर भीमसिंह गाड़ी से बाम्बे अस्पताल इंदौर के इलाज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में गोली लगने से समंदरसिंह व गुलाबसिंह की मृत्यु हो गई। सुमेरसिंह भी गंभीर हालत मे बाम्बे अस्पताल इंदौर में भर्ती हुआ है। फरियादी की रिपोर्ट पर बाम्बे हास्पीटल इंदौर में देहाती नालिसी क्रमांक 0/15 धारा 307, 302, 324, 323, 294, 147, 148, 429 भादवि 25/27 आर्म्स एक्ट का कायम कर असल अपराध क्रमांक 263/15 का कायम कर विवेचना की गई। सम्पूर्ण विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया जाने से विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायाधीश चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण धार के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था । विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 30 साक्षी परीक्षीत करवाये गये अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुऐ माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दण्डित किया गया ।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीउप संचालक (अभियोजन) त्रिलोक चन्द्र बिल्लौरे द्वारा कि गई ।
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