योगी सरकार ने लेफ्ट-लिबरल्स को ठोका और कोर्ट को अच्छी तरह बता दिया कि विधायिका के काम में न्यायपालिका ज्यादा हस्तक्षेप करने की कोशिश न करे। कानून बनाने का अधिकार विधायिका का है, यह अच्छे से समझ ले!
योगी सरकार ने "उत्तर प्रदेश रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020" जारी कर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि लो अब बन गया कानून दंगाइयों से वसूली और उनके नाम-चेहरे वाला पोस्टर चिपकाने का।
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