इंदौर। मप्र के इंदौर के चर्चित संदीप तेल हत्याकांड के मास्टर माइंड रोहित सेठी की जमानत हाई कोर्ट से भी खारिज हो गई।
जस्टिस वंदना कसरेकर की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था जो आज जारी हुआ।
इसमें कोर्ट ने रोहित को जमानत देने से इनकार कर दिया। शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता रविंद्र सिंह छाबड़ा व गौरव वर्मा ने पैरवी की। मृतक संदीप तेल की पत्नी की ओर से एडवोकेटअजय मिश्रा ने जमानत पर आपत्ति प्रस्तुत की थी।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले सेठी ने जिला व सत्र न्यायालय में अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
शासन की ओर से पेश तर्क में कहा गया कि लेनदेन के विवाद में संदीप की हत्या के षड्यंत्र को लेकर आरोपी रोहित सेठी द्वारा डकाच्या स्थित फार्म हाउस में जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें सुधाकर मराठा व अन्य आरोपी भी मौजूद थे।
इसके अलावा इस घटना में शामिल होने से संबंधित कॉल डिटेल्स व अन्य साक्ष्य भी मिले हैं। इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
गोरतलब है कि 16 जनवरी 2019 को संदीप की विजयनगर क्षेत्र में 17 करोड़ के लेन-देने के विवाद में हत्या कर दी गई थी। आरोपी रोहित 25 फरवरी 2019 से जेल में है। उसे देहरादून से गिरफ्तार किया गया था।
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