सीमेंट की दरों में कमी से बिल्डर्स की लागत कम होगी ! होगा उपभोक्ता को लाभ

 


जीएसटी जीएसटी में 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की दरों में काफी बड़ा बदलाव किया गया है।। इसके अलावा जीएसटी के प्रावधानों में भी काफी परिवर्तन किया जा रहा है ! इन परिवर्तनों को समझने के लिए टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन इंदौर एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंदौर शाखा द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया। 

सीए कृष्ण गर्ग ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न 56वी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार सर्कार द्वारा जीएसटी की दरों में परिवर्तन किया गया है जो 22 सितम्बर से प्रभावशील होंगे ! पहले की 4 अलग अलग दरों के स्थान पर अब सिर्फ दो दरों रों अर्थात 5 या 18 से कर लगाया जाएगा ! इसके अलावा एक अन्य केटेगरी में लक्ज़री गुड्स जैसे बड़ी कार या गुटका एवं तम्बाकू पर 40 % की दर से टैक्स लगेगा ! इसका प्रभाव यह हुआ हुआ है कि कुछ वस्तुएं या सर्विसेज पहले से या तो सस्ती हो गयी है या उच्च दरों में सम्मिलित करने से उन पर ज्यादा टैक्स लगेगा ! मुख्यतया आम आदमी को रोज़मर्रा की वस्तुओं पर राहत दी गयी है ! साथ ही सीमेंट पर कर की दर 28 से 18 कर दी गई है जिससे बिल्डर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी। जिससे मकान खरीदना सस्ता होगा। 

22 सितंबर से कंस्ट्रक्शन कंपनसेशन सेस को भी समाप्त कर दिया गया है ! अभी इस बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि जिन व्यापारों के पास कंपनसेशन सेस अभी भी बैलेंस में है उसका राशि का क्या होगा! हालांकि हाल ही में सीबीएसई चेयरमैन द्वारा एक इंटरव्यू में यह कहा गया था कि कंपनसेशन शेष समाप्त होने के बाद करदाता के क्रेडिट लेजर में यदि बैलेंस रहता है तो उससे रिफंड नहीं किया जाएगा और वह खर्चे के रूप में व्यापारी को बहन करना पड़ेगा।


अभी तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए करदाता को बहुत परेशानियों को सामना करना पड़ता था ! छोटे करदाता उसमें काफी परेशान होते थे ! सरकार द्वारा इन छोटे एसएससी के लिए एक बहुत ही सरल जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी कि गयी है ! जिसके अंतर्गत यदि उनका प्रति माह रजिस्टर्ड व्यापारियों को जो सप्लाई किया जाता है उस पर अनुमानित कर की राशि ढाई लाख से कम होने पर तीन दिन के अंदर ही रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा ! 

माल का विक्रय करने के पश्चात दिए जा रहे डिस्काउंट पर भी विभाग द्वारा जीएसटी मानग जा रहा है या इनपुट क्रेडिट को वापस करने को कहा जाता है ! इस सम्बन्ध में शीघ्र ही एक स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा जिससे इस सम्बन्ध में व्याप्त भ्रान्ति दूर होगी ! एक महत्वपूर्ण कदम के तहत होटल में साढ़े सात हज़ार रुपये से कम के कमरे जिन पर अभी तक 12% का टैक्स लगता था और उसमें आईटीसी भी मिलती थी लेकिन अब सरकार द्वारा इन पर कर दर को घटकर 5% कर दिया गया है लेकिन उनका आईटीसी का अधिकार चीन लिया है ! इस कारण से होटल के किराये में वृद्धि होगी ! 

सी ए सुनील पी जैन ने बताया कि 22 सितंबर से जीएसटी की दरों में परिवर्तन के पश्चात इसके पूर्व में किये गए बिल या पार्टी से भुगतान प्राप्त हो जाने पर पुरानी दर से टैक्स लगेगा या नै दर इस समबन्ध में धारा 14 में स्पष्ट प्रावधान दिए गए है ! इसके अनुसार सप्लाई की तिथि, भुगतान एवं बिल जारी करना इस तीन में से कोई भी दो इवेंट रेट परिवर्तन के पहले हो गयी तो पुरानी दर से अन्यथा नै दर से टैक्स देना होगा ! 

सी ए सुनील जैन ने यह भी बताया की धारा 15 के तहत किसी भी सप्लाई के संबंध में डिस्काउंट के संबंध में अभी तक यह नियम था कि सप्लाई के पूर्व में ही दोनों पार्टी के बीच में इस प्रकार के डिस्काउंट के सम्बन्ध में अनुबंध हो तभी जाना चाहिए तभी यह क्रेडिट नोट इशू किया जा सकते थे लेकिन अब सरकार द्वारा इस कंडीशन इस शक को हटा दिया गया है।।

सीए जे पी सराफ ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर 90% रिफंड को तत्काल देने के निर्णय का स्वागत किया। इसके साथ ही अब जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल कार्य प्रारंभ होने का रास्ता साफ हो गया हैं। अब सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपील लेने का कार्य सितंबर के अंत तक एवं उस पर सुनवाई दिसंबर के अंत तक शुरू हो जाएगी। 

कार्यक्रम में पी डी नागर, अरविंद चावला, मनीष डफरिया,स्वप्निल जैन, सुनील जी खंडेलवाल, गोविंद गोयल एवं बड़ी संख्या में चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट एवं कर सलाहकार उपस्थित थे। धन्यवाद प्रस्ताव अविनाश अग्रवाल ने दिया।

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