सईद नादां, रायसेन
जिला मुख्यालय से 105 किलोमीटर दूर सिलवानी में मुखबिर की सूचना पर काले हिरण का मांस जब्त किया गया था । जिसमें लापरवाही बरतने पर डीएफओ विजय कुमार द्वारा तत्कालीन रेंजर सहित दो वनरक्षकों को निलंबित एवं एक को शिकार कांड में संलिप्त पाए जाने पर बर्खास्त किया गया था।
सिलवानी के एसडीओ फारेस्ट इंदर सिंह बारे ने बताया कि सिलवानी में जब्त किए गए काले हिरण के मांस को जांच के लिए नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयोगशाला जबलपुर भेजा गया था । प्रयोगशाला जबलपुर में सैंपल की जांच रिपोर्ट में जब्त मांस काले हिरण का होने की पुष्टि होने पर शिकार में लिप्त आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई थी।
जिसमें मुख्य आरोपी फैसल खान पिता खालिद खान को गिरफ्तार किया गया था जबकि 5 अन्य आरोपी फरार हो गए थे। जिनमें से दो आरोपी मोहम्मद फैज एवं मोहम्मद शाद ने हाई कोर्ट जबलपुर से अग्रिम जमानत कर ली है ।
इस बीच आज मुखबिर की सूचना पर अपने गांव सहजपुर बुजुर्ग जिला सागर में उपरोक्त शिकारियों को अपने गांव सहजपुर बुजुर्ग (सागर) में बुलाकर शिकार कराने वाले अनुराज सिंह दांगी को बीती बुधवार की रात 16 जुलाई को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।
उसके घर की तलाशी लिए जाने पर उसके घर से भारी मात्रा में चोरी की बेशकीमती सागवान की लकड़ी बरामद कर जब्त की गई है। जिसकी कीमत 50 से 75 हजार आंकी गई है। इसका अलग से प्रकरण वन परिक्षेत्र सागर द्वारा अनुराज सिंह दांगी के खिलाफ बनाया गया है , जबकि शिकार कांड में लिप्त दो अन्य आरोपियों में मोहम्मद नोमान खान एवं मोहम्मद शाहिद खान अभी फरार चल रहे हैं।
फोटो - शिकार कांड के आरोपी अनुराज सिंह दांगी के घर से जब्त सागवान की लकड़ी का।

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